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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान रबी फसलों का 15 दिसंबर तक कराएं बीमा

Published - 23 Nov 2020

रबी की फसल के लिए बीमा कराने के लिए आवेदन शुरू

देश भर में इस समय रबी की बुवाई का सीजन चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं व प्रतिकूल मौसम जैसे- सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग सहित खड़ी फसल को चक्रवात से होने वाली संभावित हानि की सुरक्षा के लिए फसलों का बीमा करवाना भी बेहद जरूरी है। हर साल किसान को प्राकृतिक आपदाओं सहित कीट व्याधि या अति बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में फसलों का बीमा कराया जाए तो काफी हद तक नुकसान की भरपाई करना संभव हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे-सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


रबी फसलों का बीमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस समय रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकतर राज्यों में किसान 15 दिसंबर 2020 तक बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। 

 


अऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

पंजीकरण अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। ऐसे किसान जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है वे किसान बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य बी-1 पांच साला अथवा किरायेदार अथवा साझेदार किसान का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र देकर बीमा करा सकते है।


ऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। किसान को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत अथवा नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

 


 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म 2020

वे किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नामांकन करना चाहता है, उन्हें अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्री फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल https://pmfby.gov.in/ और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 : पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज 

नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। 


रबी फसलों का बीमा / फसल बीमा कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसान को संबंधित बैंक को देनी होगी। 
  • ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा को दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। 
  • किसान द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के दो दिवस पूर्व जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते है। 
  • फसलों का बीमा करने से मिलने वाले लाभ- 
  • फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे हर कोई किसान आसानी से इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है। 
  • फसल बीमा किसानों के लिए अब स्वैच्छिक कर दिया गया है जबकि पहले प्रत्येक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य था। 
  • इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराने का प्रयास किए गए हैं। 
  • किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है।  

 

 

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