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कोरोना का कहर : देश के इन चार राज्यों में लगा लॉकडाउन, कई गतिविधियों पर रोक

Published - 20 Apr 2021

जानें, किस राज्य में क्या खुला, क्या बंद और किसको मिलेगी छूट?

देश में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण के ढाई लाख से ज्यादा मामले आए और 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,59,170 नए मामले आए और 1761 लोगों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 1,54,761 लोग ठीक हुए। ऐसे में मंगलवार को एक्टिव मामलों में 1,02, 648 की बढ़ोतरी हुई। भारत में फिलहाल 20,31,977 एक्टिव केस हैं।

 

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कोरोना से मरने वालों की संख्या एक लाख 80 हजार पहुंची

देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,80,530 हो चुकी है। अब तक देश में अब तक कुल मामले 1,53,21,089 हैं। वहीं 1,31,08,582 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 12,71,29,113  लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। यहां राज्य में संक्रमण के मामले बढक़र 38,98,262 हो गए, वहीं मृतक संख्या 60,824 हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,426 नए मामले सामने आए, वहीं 38 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में संक्रमण के मामले 6.68 लाख से अधिक हो गए हैं, वहीं संक्रमण से 10,606 लोगों की मौत हो चुकी है।


राज्य सरकारों ने दिखाई सख्ती, लगाया लॉकडाउन

कोरोना के बढ़ते मामलों के मध्यनजर राज्य की सरकारों ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर जाने के बाद लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का पालन करना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं लोग इतने लापरवाह हो गए थे कि मास्क तक लगाना बंद कर दिया था जिसका खामियाजा कोरोना की दूसरी लहर के साथ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और राजस्थान सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए कुछ छूटों के साथ अपने यहां लोकडाउन लगाया है ताकि वे कम से कम घर से बाहर निकले और संक्रमण से बच सकें। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद और किसे लॉकडाउन में मिलेगी छूट।


1. दिल्ली: 26 अप्रैल तक लॉकडाउन, सभी निजी दफ्तर पूरी तरह बंद

देश की राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी। वहीं मॉल, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, ऑडिटोरियम, पार्क बंद रखें जाएंगे। शराब की दुकाने बंद रहेंगी। हांलाकि इस दौरान धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन किसी की एंट्री नहीं होगी।

आवश्यक वस्तु व सेवाएं रहेंगी जारी

  • दवा, दूध, फल-सब्जी, राशन की दुकानें खुलेंगी। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए पास बनाने होंगे। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं होगी। एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डे आने-जाने वालों को छूट मिलेगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मेट्रो सेवा जारी रहेगी,  फैक्ट्री-कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर हों तो काम चलेगा, शादी में 50 लोगों को शामिल किया जा सकेगा पर इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। इसमें आईकार्ड-पास के साथ इन्हें इजाजत दी जाएगी। 

लॉकडाउन में इन्हें मिलेगी छूट

  • डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग, कोविड टेस्ट करवाने जा रहे लोग, वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग, प्रेगनेंट लेडी और मरीजों को अटेंडेंट के साथ छूट होगी। इसके अलावा मीडिया से जुड़े लोग, जजों, वकीलों और कोर्ट में काम करने वालों, एग्जाम देने जा रहे छात्रों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, विभिन्न देशों के दूतावास में काम करने वालों को लॉकडान के दौरान छूट रहेगी।


2. महाराष्ट्र : मिनी लॉकडाउन, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन सख्ती लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। पूरे राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल पाएंगे। 
ये रहेगा बंद :  महाराष्ट्र में एक मई तक सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोडक़र अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग सेंटर, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। राज्य में जरूरी सेवाओं को छोडक़र अन्य दफ्तर बंद रहेंगे।

ये सेवाएं रहेगी जारी

  • राज्य में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करती है तो वे कार्य जारी रख सकती हैं। इसके अलावा होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। 

इन्हें मिलेगी छूट

  • राज्य के सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है। सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी। मालवाहक गाडिय़ों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है। सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है।


3. उत्तरप्रदेश : पूर्ण लॉकडाउन नहीं, सिर्फ वीकेड लॉकडाउन

कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों रविवार को बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा। सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए वसूला जाएगा। इधर वाराणासी में सप्ताह के दो दिन लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी की ही दुकानों को सुबह 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति मिलेगी। शराब की दुकानें और बार भी दो दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। रविवार को ऑटो-टेम्पो व ई रिक्शा का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।


इन्हें मिलेगी छूट

  • इस एक दिन के लॉकडाउन में अपने कार्यस्थलों को जा रहे या लौट रहे श्रमिकों, प्रतियोगी परीक्षा देने जा अभ्यर्थियों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों सहित कई लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनका आईडी ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, चिकित्सा कर्मचारी, गर्भवती महिला, गंभीर रोगी, एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप और गैस की सप्लाई, बिजली विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, जल संस्थान एवं होम डिलीवरी की छूट होगी। वहीं 50 फीसदी रोडवेज बसें चलेंगी। ये बसें आलमबाग, कैसरबाग, चारबाग और अवध बस स्टेशन से संचालित होंगी। इन बसों से आम यात्रियों के अलावा गैर राज्यों से आने वाले श्रमिक सफर कर सकेंगे। श्रमिकों के लिए स्टेशन और बस अड्डे दोनों जगहों से बसों का संचालन होगा।


4. राजस्थान: लॉकडाउन में क्या खुला, क्या बंद और किसे छूट

कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बाद राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ ज़रूरी छूटों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोडक़र सबकुछ बंद रहेगा। दौरान बाजार-माल-सिनेमाघर बंद रहेंगे। इसके अलावा समस्त सरकारी, प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। 

ये रहेगा खुला

  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशु चारा की दुकानें शाम 5.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश खुली रहेंगी। सभी निजी अस्पतालों एवं उससे संबंधित कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल अन्य चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे। वहीं अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बाहर वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग और राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे, वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। 

इन्हें मिलेगी छूट

  • राजकीय कर्मियों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं को छूट रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों को अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाएं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट रहेगी, 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण की छूट रहेगी। सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेले द्वारा शाम को 7.00 बजे तक छूट रहेगी। किसानों को रबी फसल को बेचने के लिए मंडी आने-जाने  की छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति रहेगी। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं चालू रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम, और बीमा कार्यालय चालू रहेंगे।  प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट ढावों द्वारा होम डिलीवरी रात 8.00 बजे तक हो सकेगी। एलपीजी, पैट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात को 8.00 बजे तक ही चालू रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस इन की सेवाएं चालू रहेंगी। निजी सुरक्षा चालू रहेगी समस्त उद्योगों निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी।  

 

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