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बीज अनुदान योजना : मूंग, उड़द और सूरजमुखी के बीज पर मिलेंगे 80% सब्सिडी

Published - 22 Feb 2022

बीज अनुदान योजना : जानें, कहां और कैसे करना है आवेदन और क्या रहेगी प्रक्रिया

किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उत्पादन में वृद्धि को लेकर सरकार की ओर से किसानों को कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि रबी फसल की कटाई की तैयारियां होनी शुरू हो गई है। रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली नहीं रहें और किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की ओर से किसानों को गरमा यानि जायद फसलों के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। इसमें मूंग, उड़द और सूरजमुखी के बीजों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के इच्छुक आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। 

किसानों को घर बैठे दिए जाएंगे सब्सिडी पर उन्नत बीज

जैसा कि बिहार सरकार की ओर से किसानों को जायद फसलों के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें खास बात ये हैं कि किसानों को बीज प्राप्त करने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा जा रही है ताकि किसानों को सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीजों को किसान के घर भेजने की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। इसकी एवज में किसान को निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देना होगा। 

क्या है बीज अनुदान योजना बिहार

बिहार राज्य के कृषि विभाग के तहत राज्य बीज निगम के माध्यम से गरमा मौसम 2022 की एनएफएसएम योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत मिनीकिट उपयोजना में विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, संकर मक्का, जूट एवं सूरजमुखी के बीज किसानों को अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसान इन बीजों को अनुदान पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न जायद  फसलों पर अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। 

Seed Subsidy Yojana : गरमा/जायद फसलों पर मिलने वाली सब्सिडी

बिहार में किसानों को राज्य द्वारा संचालित मिनीकिट योजना के तहत मूंग, उड़द और सूरजमुखी पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें मूंग के लिए अधिकतम बीज सीमा 32 किलो और रेट 118.4 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं उड़द के लिए अधिकतम बीज सीमा 32 किलो और इसका रेट 123.4  रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसी प्रकार सूरजमुखी के लिए अधिकतम बीज सीमा 24 किलो और रेट 400 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। 

बीज अनुदान योजना बिहार में आवेदन के लिए नियम और शर्तें

बीज अनुदान योजना के संबंध में कुछ नियम और शर्तें तय की गईं हैं। किसानों को आवेदन  से पहले इन नियमों और शर्तों का अवलोकन करना चाहिए। ये इस प्रकार से हैं-

•    बीज का प्रयोग - खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
•    किसान फसल अवशेष को नहीं जलाएंगे।
•    मांग की गई बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
•    एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए बीज दिया जाएगा।
•    होम डिलीवरी का शुल्क- दलहन एवं अन्य सभी फसलों के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रहेगा।

 

कहां करें गरमा बीज अनुदान पर लेने के लिए आवेदन

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न गरमा फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए बिहार डीबीटी पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ बिहार राज्य बीज निगम बीआरबीएन पोर्टल http://brbn.bihar.gov.in/Farmer/Scheme.asp& के बीज अनुदान/ आवेदन लिंक पर दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान सुविधा के अनुसार स्वयं मोबाइल, कंप्यूटर, कामन सर्विस सेंटर/ वसुधा केंद्र/ साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

क्या रहेगी सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया

जैसा कि बिहार सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए बीजों को किसानों के घर पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय होम डिलेवरी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद चयनित किसानों को बीज घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। किसानों को फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित कृषि समन्वयक को स्वत: चली जाएगी। सुयोग्य आवेदक किसानों के चयन के बाद उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर कृषि विभाग द्वारा ओटीपी भेजा जाएगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आवेदक किसानों को दी जाएगी। आवेदक किसान निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना ओटीपी बताकर अनुदान की राशि घटा कर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकेंगे।

बीज अनुदान योजना बिहार के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

राज्य के किसान योजना की अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।


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