पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त दिसंबर माह में मिलेगी

Share Product Published - 11 Nov 2021 by Tractor Junction

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त दिसंबर माह में मिलेगी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कैसे करें गलतियों में सुधार ताकि नहीं रूके आपकी किस्त

किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने का इंतजार है। पीएम सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट के मुताबिक इस योजना में मिलने वाली 2 हजार रुपए की राशि दिसंबर माह में जारी की जा सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6 हजार रुपए की राशि तीन समान किस्तों में हर चार माह के अंतराल में किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर की जाती है। किसानों को यह राशि फसल आदान खरीदने के लिए दी जाती है। एक तरह से इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करती है। 

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इन किसानों को हो सकती है 10वीं किस्त मिलने में परेशानी

वे किसान यदि कोई किसान इस योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है।  उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा भी निकाल लिया जाएगा। इसलिए इसके लिए पात्र किसान ही आवेदन करें और आवेदन पत्र भरते समय इन बातों का ध्यान रखे।

•    योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें।
•    आवेदन पत्र के साथ प्रमाणिक दस्तावेजों को अपलोड करें। 
•    इसके बाद दिए गए डिक्लेरेशन फॉर्म को ध्यान से भरें। 
•    यदि इस घोषणा पत्र में कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए गलत जानकारी देने से बचें।

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana )

हाल ही में पाया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो सरकारी नौकरी या अच्छा खास अपना व्यवसाय कर रहे हैं और इसका योजना का लाभ भी पा रहे हैं। अब सरकार सख्त हो गई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के मूड में भी है। ऐसे कई मामले कई राज्यों में मिले हैं जिनको इस योजना से बाहर करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे किसानों का पंजीकरण निरस्त कर उनसे योजना के तहत मिला पैसा वापस लिया जाएगा। 

पीएम किसान योजना में पंजीकरण फार्म में कैसे करें सुधार

यदि आप एक किसान है और आपने इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। यदि भूल से कोई जानकारी आप गलत भर गए हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे- नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता आदि में किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। इसको आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आप हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर अपनी जानकारी सही करवा सकते हैं। ये हल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। 

  • पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर- 011-24300606,155261 
  • प्रधान  मंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर-   011-23381092 
  • पीएम किसान हेल्प डेस्क नंबर-  1800-180-1551 

पीएम किसान योजना में ऑनलाइन कैसे सुधारें गलतियां

पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलतियां होने पर आप इसे पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को अपनाना होगा।

  • सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
  • उसके बाद आपको फार्मर कार्नर पर जाकर एडिट आधार फेलर रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नए पेज खुल जाएगा। और उस पेज में आपको अपना आधार नंबर और नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करना होगा। और सर्च पर क्लिक कर दें।
  • सर्च पर क्लिक करने पर सर्च के नीचे आवेदन का विवरण आजाएगा। आपको एडिट पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद जहां पर रिक्त स्थान दिया होगा आपको वहां पर पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दे। और आपका आवेदन पत्र अपडेट हो जाएगा।

पीएम किसान योजना के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता

देश के सभी किसान देश में पीएम किसान योजना में आवेदन करने के पात्र हैं, चाहे उनकी जोत का आकार कितना भी हो। बता दें कि पहले इस योजना के तहत उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाता था जिनके पास 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो, लेकिन योजना के नए नियमों में संशोधन के बाद ये बाध्यता समाप्त कर दी गई है। 

  • इस योजना के लिए आवश्यक है कि भूमि किसान के नाम होनी चाहिए। वही इसके लिए आवेदन कर सकता है।
  • यदि भूमि उनके नाम से पंजीकृत नहीं है तो वह व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही वह उनके पिता/दादा की भूमि ही क्यों न हो।
  • वहीं पत्नी/पत्नी दोनों किसान है और दोनों इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो इनमें से सिर्फ एक को ही इस योजना के तहत सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाएगी। यानि एक ही व्यक्ति योजना के तहत मिलने वाले लाभ का पात्र होगा।  
     

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