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पीएम मत्स्य संपदा योजना : मछली पालन के लिए किसानों को मिलेगा 3 लाख का ऋण

Published - 09 Feb 2022

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 15 फरवरी तक करें आवेदन

किसान खेतीबाड़ी के काम के साथ मछली पालन का कार्य करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इतना ही नहीं मछलियों का बीमा भी कराने की सुविधा भी सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। जो मछली पालक सरकार की क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक से ऋण लेना चाहते हैं वे 15 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मछली पालक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से पीएम मत्स्य संपदा योजना चला रखी है। इसके तहत मछलीपालक किसान आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारें में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।

क्या है पीएम मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। यह मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास योजना है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना पर अनुमानित बजट 20,050 करोड़ रुपए है।

बजट 22-23 में पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना रखा गया है बजट

एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री सीतारमण ने देश का वित्तीय वर्ष 22-23 पेश किया। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 1210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि पिछले बजट में इस योजना के लिए 699.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित बजट में बढक़र 1000 करोड़ रुपए किया गया था। इसी के साथ इस योजना के घटक मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि कोष के वित्त वर्ष 2022-23 में के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्ष 2021-22 की बजट में इस योजना के लिए 9.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन संशोधित बजट में इसे बढक़र 15 करोड़ रुपए कर दिया गया था। बता दें कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास कोष के लिए रखा जाता है।

2022-23 में कितना मछली उत्पादन का है लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022-23 तक 200 लाख टन मछली उत्पादन करना है। सरकार 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना में मछली पालकों को तीन तरह से मिलता है लाभ

पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार की ओर से मछली पालक किसानों को तीन तरह से लाभ प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार से हैं-

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को तालाब, हैचरी, खाने की मशीन, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, दिया जाएगा। इसके साथ ही मछली रखने के लिए और उनके संरक्षण की भी व्यवस्था दी जाएगी।
  • समेकित मत्स्य पालन : इस खंड में किसानों को रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, मछली के चारे की मशीन, वातानुकूलित वाहन और मछली रखने के लिए जगह दी जाएगी।
  • विशेष लाभ : इस खंड में केज में मछली पालन, रंगीन मछली पालन, प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग, मछलियों का रखरखाव जैसे काम किए जाएंगे।

कौन ले सकता है पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ (PMMSY)

पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ मछली पालक किसानों के अलावा मछली बेचने वाले, मछली श्रमिक, मछली पालने वाले, मछली किसान उत्पादक संगठन, मत्स्य सहकारी समितियां, उद्यमी और निजी फर्म, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य पालन संघ, मत्स्य विकास निगम और मछली पालन क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ले सकते हैं। यह लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मछली पालन के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

मछली पालन किसानों को किस ब्याज दर पर मिलेगा लोन/ऋण

वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक से ऋण लेने पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर लगता है। लेकिन भारत सरकार इस पर 2 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इतना ही नहीं यदि आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो आपको ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4 प्रतिशत पड़ जाती है। सरकार ने 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था की है। साथ ही बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले केसीसी ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया। के्रडिट कार्ड की सहायता से अधिकतम 3 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गारंटी देनी होगी।

मत्स्य संपदा योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के अंतर्गत मीठे पानी, खारे पानी, बायो लोक व आरएएस के लिए अनुसूचित जाति, महिला वर्ग के लिए 60 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। हरियाणा में मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस स्कीम के तहत साल 2021-22 के लिए मछली पालन पर अनुदान के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। राज्य के किसान इसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

पीएम मत्स्य संपदा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

•    आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
•    आवेदन करने वाले का निवास प्रमाण-पत्र
•    आधार से लिंक मोबाइल नंबर
•    बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
•    आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के लिए यदि लागू हो तो।
•    आवेदन करने वाले व्यक्ति का मछली पालन कार्ड

पीएम मत्स्य संपदा योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको आवेदन के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। वहीं आप हिसार में रहते हैं तो मत्स्य विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं नजदीक ब्लू बर्ड हिसार स्थित मत्स्य विभाग में जाकर योजना संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य के मछली पालक अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग से इसकी जानकारी लेकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

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