कृषि यंत्र अनुदान योजना : 1128 किसानों को दिए सब्सिडी पर ट्रैक्टर

जानें, क्या है राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना और इससे कैसे मिलता है लाभ

खेती और बागवानी के कार्यों के लिए किसानों को कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यंत्र ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की सहायता से कई कृषि यंत्रों को जोडक़र उपयोग में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 1128 किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएं हैं। यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधासभा में दी। बता दें कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से देश में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। 

किन योजनाओं के तहत दिया जाता है कृषि यंत्रों पर अनुदान

छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विधायक चंद्राकर ने राज्य में किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य शक्ति चलित उपकरणों के विषय में जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने पूछा यह कृषि यंत्र किसानों को कितनी सब्सिडी पर दिए गए हैं और अभी कितने पात्र किसानों को दिया जाना बाकि है? जिसके जबाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन मानीटरिंग प्रॉसेस सिस्टम (चैम्पस) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं। जिसमें लाभार्थी किसानों को योजना के अनुसार सब्सिडी प्रदान की गई है। 

कितने किसानों ने अनुदान पर खरीदा ट्रैक्टर

उन्होंने पिछले तीन वित्त वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2022 तक किसानों को सब्सिडी पर दिए गए विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी। विधानसभा में कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि चैम्पस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1,331 किसानों को, वर्ष 2020-21 में 2332 किसानों को एवं वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक में कुल 818 किसानों को शक्ति चलित कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2022 तक राज्य के 1,128 किसानों ने अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदे हैं। 

सभी पात्र किसानों को मिले सब्सिडी पर ट्रैक्टर, कोई प्रकरण लंबित नहीं

उन्होंने बताया कि प्रति ट्रैक्टर अनुदान की राशि ट्रैक्टर की अश्व शक्ति एच.पी. के अनुसार अलग-अलग होती है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रश्न पूछने के समय तक कोई भी अनुदान का प्रकरण लंबित नहीं है यानि सभी पात्र किसानों को अनुदान दिया जा चुका है। बता दें कि राज्य में छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन मानीटरिंग प्रॉसेस सिस्टम (चैम्पस) का संचालन वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इसके आलवा राज्य में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। 

कृषि यंत्रों की खरीद पर कितना मिलता है अनुदान

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर लाभार्थी किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं अन्य कृषक वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। 

छत्तीसगढ़ में किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी

राज्य के किसानों को अनुदान पर शक्ति चलित कृषि यंत्र जैसे- एम.बी. प्लाऊ, लेबलर, सीड-ड्रील, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर, पावर टीलर, रोटावेटर, कृषि यंत्र विद्युत एवं डीजल पंप तथा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप स्थापना पर अनुदान दिया जाता है। बता दें कि समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। किसान भाई इसमें आवेदन करके कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पात्रता/शर्तें

  • वे किसान इस योजना में सब्सिडी लेने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने पहले कभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • कृषि यंत्र योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा खरीदा गया कृषि यंत्र पंजीयन विक्रेता से खरीदा जाना चाहिए। 
  • किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान का राशन कार्ड 
  • बैंक खाते का विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी 
  • जमीन की नकल (जमाबंदी)
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण पीटीआर-पत्र
  • खरीदे गए कृषि यंत्र कि रसीद

छत्तीसगढ़ कृषि अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ कृषि विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट डायरेक्ट लिंक http://agriportal.cg.nic.in/agridept/AgriHi/ है।
  • यहां होम पेज पर आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कई तरह की कृषि योजनाओं से जुड़े फॉर्म आ जाएंगे।
  • इस पेज पर आने के बाद आपको- कृषि यंत्रों/उपकरणों के प्रदाय हेतु निर्माता/प्रदायकों के पंजीयन हेतु - आवेदन पत्र पर आपको क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने दो पेज का आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
  • अब इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर इस आवेदन फॉर्म को अपने जिले के कृषि अधिकारी के पास जमा करा दें। 
  • इस तरह आप छत्तीसगढ़ कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते है। 

नोट : कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें।


अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

Certified Used Tractors

₹ 6.00 Lakh Total Savings
Swaraj 855 XM

48 HP | 2014 Model | Dewas, Madhya Pradesh

₹ 2,17,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
₹ 3.92 Lakh Total Savings
Powertrac 434 DS

35 HP | 2010 Model | Jabalpur, Madhya Pradesh

₹ 1,30,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
₹ 4.38 Lakh Total Savings
Powertrac Euro 50

50 HP | 2021 Model | Raisen, Madhya Pradesh

₹ 3,51,150
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
₹ 3.70 Lakh Total Savings
Massey Ferguson 7250

46 HP | 2012 Model | Ajmer, Rajasthan

₹ 2,50,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller

View All

Check Tractor Offers
Get Tractor Price