कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु करें आवेदन

Share Product Published - 23 Dec 2021 by Tractor Junction

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु करें आवेदन

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : जानें, आवेदन का तरीका और कब निकाली जाएगी लॉटरी

किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान यानि सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बता दें कि ये सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकार अपने तय नियमों के अनुसार प्रदान करते हैं। बात करें मध्यप्रदेश सरकार की तो यहां किसानों को कृषि यंत्र पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है। इस समय मध्यप्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से फसल कटाई व गहाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

Buy Used Tractor

किन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय की ओर से किसानों को फसल कटाई व गहाई में प्रयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य के अलग-अलग जिलों एवं कृषक वर्गों के किसानों के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसकी सूचना हम अपने आपको पहले दे चुके हैं। (कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए लक्ष्य जारी) राज्य के किसान जारी लक्ष्यों के विरुद्ध नीचे दिए गए कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

इन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ

स्वचालित रीपर कृषि यंत्र के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र के लिए राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50 प्रतिशत तक है। किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।\

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कब करें आवेदन

राज्य के किसान ऊपर दिये गए कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 21 दिसंबर 2021 से दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर 2021 तक कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 दिसंबर 2021 को निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

आवेदन के लिए बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा अनिवार्य

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को बैंक ड्राफ्ट बनाना अनिवार्य है। दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट स्वयं के नाम से बनवाना होगा। आवेदन करते समय किसान बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है। अगर किसी और के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

बैंक ड्राफ्ट बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बैंक ड्राफ्ट बनवाते समय विभाग द्वारा बताए गए कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। बता दें कि पूर्व में कुछ किसानों के आवेदन गलत तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाये जाने के कारण निरस्त हुए थे। ये दिशा-निर्देश इस प्रकार से हैं-

  • बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन करना होता है। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-
आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की प्रति

  • भूमि के लिए बी-1
  • ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु)

सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परंतु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

 

अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back