बिहार में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

वर्तमान समय में खेतीबाड़ी और बागवानी के कामों में कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से कम श्रम और समय में खेती का काम पूरा किया जा सकता है। आज किसान परंपरागत यंत्रों की जगह आधुनिक यंत्रों से खेती करने लगे हैं। इससे खेती का काम आसान हो गया है। लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद नहीं सकते हैं। जबकि सरकार चाहती है कि कृषि यंत्रों की पहुंच हर किसान तक हो ताकि इसके उपयोग से अधिक उत्पादन के साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में रबी महाअभियान की शुरुआत की गई। इसी दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जरूरी कृषि यंत्र के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक के साथ पटना और मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना निर्णय लिया है। 

इसी साल रबी सीजन से ही शुरू होगी ये नई योजना

मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार बीते शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा रबी महाअभियान की शुरुआत के बाद कृषि विभाग ने मीडिया को किसानों के लिए बनाए गए नई योजना की जानकारी दी। कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली योजना इसी वर्ष रबी मौसम से शुरू होगी। कृषि विभाग की तरफ से रबी सीजन में राज्य के 40 हजार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण के बिहार के विभिन्न जिलों और राज्य का परिभ्रमण कराया जाएगा। जहां किसानों को खेती की बारीकियों को सीखने और समझने का मौका मिलेगा।

राज्य के किन जिलों में होगी कृषि यंत्र बैंक की स्थापना

कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यंत्र बैंकों की स्थापना नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगडिय़ा, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिलों में ही होगी। कृषि यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी। किसान समूहों आस पास के किसानों को कृषि उपकरण किराये पर दे सकते हैं। इससे होने वाली कमाई किसान समूह की होगी। इस योजना से छोटे किसानों को आसानी से कृषि-यंत्र उपलब्ध होगा वहीं किसान समूह की आमदनी भी बढ़ेगी।

कृषि यंत्र बैंक के लिए कितना मिलेगा अनुदान

कृषि सचिव डॉ एन सरवन कुमार ने पहले ही सभी योजनाओं में पराली प्रबंधन के साथ मौसम अनुकूल खेती का समावेश करने का निर्देश दिया था। कृषि विभाग की तरफ से किसी भी यंत्र की खरीदारी पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान नहीं देने का फैसला किया गया है। लेकिन कृषि सचिव के अनुसार विशेष परिस्थिति में पराली प्रबंधन से जुड़े यंत्रों पर अनुदान बढ़ाया जा सकेगा। 

अभी फिलहाल इन 9 जिलों के किसानों से मांगे गए हैं आवेदन

अभी बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित उपयोगी कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजना के अंतर्गत फ्लेक्सी फंड के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु विशेष कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत राज्य के चयनित जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

अभी कृषि विभाग बिहार द्वारा राज्य के 9 जिलों के किसानों से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। योजना के तहत कैमूर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, पटना, नवादा, गया तथा ओरंगाबाद जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना कर सकते हैं। 

स्पेशल कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर कितना मिलेगा अनुदान

राज्य के 9 जिलों के किसानों को स्पेशल कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कृषि यंत्र बैंक पर किसानों को 80 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जो एक इकाई पर अधिकतम 12 लाख रुपए कि सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। 

किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे 20 लाख रुपए के कृषि यंत्र

बिहार के 9 जिलों के किसानों को 20 लाख रुपए के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत किसानों को 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना की जाएगी। कृषि यंत्र बैंक के तहत 55 हार्स पावर का ट्रेक्टर अनिवार्य हैं। किसान को ट्रैक्टर पर 40 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा, जबकि अन्य कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

बिहार राज्य के ऐसे किसान जिनके पास भूमि कम है जिसके कारण कृषि समूहों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत इच्छुक जीविका के समूह / ग्राम संगठन / क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंटरेस्ट गु्रप (एफ.आई.जी.), नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब, कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) स्वयं सहायता समूह, निर्माता/उद्यमी एवं प्रगतिशील कृषक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए कब और कहां करना है आवेदन

ऊपर दिये हुए 9 जिलों के किसान तथा उन संबंधित जिलों के पात्र इच्छुक किसान समूह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए 27 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो गए है और 30 नवंबर 2021 तक इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि बिहार में कृषि यंत्र अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है इसके लिए किसान को पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारिक वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। 

कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों के पास पहले से कुछ दस्तावेज होना चाहिए। वे इस प्रकार से हैं।

  • लाभार्थी की पहचान हेतु आधार कार्ड 
  • खतौनी (भूमि की पहचान हेतु ) 
  • बैंक पास बुक का पहला पन्ना जिस पर लाभार्थी का विवरण हो।

कृषि यंत्र बैंक योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

कृषि यंत्र बैंक योजना से के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई संबंधित जिले के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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