Published - 11 Jul 2020 by Tractor Junction
किसानों को अच्छी मेहनत के बावजूद भी कई बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि व चक्रवाती हवाओं से नुकसान हो जाता है। कई बार तो पूरी की पूरी फसल इसकी भेंट चढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई कारणों से किसान को फसलों का नुकसान होता है। इसमें कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधिक प्रकोप आदि प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में यदि किसान अपनी फसल का बीमा करता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है अन्यथा किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
स्थानीय आपदा के तहत खरीफ मौसम के केला, पपीता एवं मिर्च फसल हेतु ओलावृष्टि से बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा तथा ओला वृष्टि/चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाली क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है इसमें किसान अपनी उद्यानकी फसलों का बीमा करा कर लाभ उठा सकता है। खरीफ वर्ष 2020-21 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई है। योजना के तहत ऋणी व अऋणी कृषक 15 जुलाई 2020 तक समस्त उद्यानिकी फसल टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक आदि फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार) जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर बीमा करा सकते हैं। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत राशि देनी होगी, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह बैगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 3500 रुपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 2 हजार रुपये, केला के लिए बीमित राशि एक लाख 50 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपये, पपीता के लिए बीमित राशि एक लाख 10 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 5 हजार 500 रुपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 4 हजार रुपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख 30 हजार रुपये तथा कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 6 हजार 500 रुपये निर्धारित है।
ऋणी व अऋणी कृषक 15 जुलाई 2020 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या फसल बीमा कंपनी टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर या फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
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