कृषि यंत्रों पर अनुदान : 50 हजार किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र मिलेंगे

जानें, कितनी मिलेगी सब्सिडी और कहां और कैसे करना है आवेदन

किसानों को कृषि कार्य में आसानी हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। इससे खास कर छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को फायदा हो रहा है। उन्हें कम कीमत पर कृषि यंत्र मिल पा रहे हैं जिससे खेती कार्य में काफी सुविधा हुई है। किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य की सरकारें समय-समय पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित करती है। मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं। इसके लिए उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए है। किसान इसके तहत आवेदन करके अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। योजनांतर्गत किसानों को ट्रैक्टर से लेकर अन्य प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के 50 हजार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है। 

 

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सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु आवेदन शुरू

कृषि यंत्र उपलब्ध करने के लिए कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्र पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वितरित किए जाएंगे। किसान कृषि यंत्रों के लिए 24 अगस्त से बुकिंग शुरू हैं। जबकि कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए 26 अगस्त को दोपहर तीन बजे से बुकिंग करा सकते हैं। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने तक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले ये बुकिंग 23 अगस्त से शुरू होनी थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मृत्यु के कारण आवेदन की तिथि को एक दिन आगे किया गया है। 


कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

  • योजना के तहत चयनित लाभार्थी को योजना के तहत लागत की 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग की महिला किसानों को योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।
  • ऐसे ही कस्टम हायरिंग सेंटर सीएचसी व्यक्तिगत लाभार्थी व अन्य पंजीकृत कृषक समूह को 10 लाख रुपए पर 40 प्रतिशत का अनुदान है। इसमें ट्रैक्टर व अन्य यंत्र ले सकते हैं। 
  • अन्य योजनाओं में स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर की भी बुकिंग शुरू होगी।


अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित

इस वर्ष राज्य सरकार ने 50 हजार से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए 1400 का लक्ष्य रखा गया है। जबकि स्माल, गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर के लिए लक्ष्य 29,332 रखे गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए लक्ष्य 19,969 का रखा गया है। इन लक्ष्यों में 30 प्रतिशत लक्ष्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 


सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु कब करें आवेदन

उत्तरप्रदेश में कई प्रकार के कृषि यंत्र के अलावा कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए किसानों से आवेदन ऑनलाइन  मांगे गए हैं इसके तहत किसान 24 अगस्त 2021 के 3 बजे से आवेदन शुरू हो चुके हैं। जबकि कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन 26 अगस्त 2021 से शुरू किए जाएंगे। राज्य के इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 


किसानों को टोकन मनी जमा कराना होगा अनिवार्य

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र का लाभ लेने के लिए इस बार टोकन मनी जमा कराना जरूरी होगा। कई बार देखा गया है की किसान पंजीयन करने के बाद भी कृषि यंत्रों का क्रय नहीं कर पाते हैं। इसके कारण अन्य किसान योजना से वंचित रह जाते हैं। इस बार राज्य सरकार ने सभी कृषि यंत्रों के लिए टोकन मनी अनिवार्य कर दिया है। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 2.5 लाख तक के कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए तथा 2.5 लाख से ज्यादा के कृषि यंत्र / कस्टम हायरिंग के लिए 5,000 रुपए का टोकन मनी ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।


योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता 

कृषि यंत्रीकरण योजना के अनुसार प्रदेश के सभी पंजीकृत किसान ही अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो किसान एफपीओ, एनआरएलएम या अन्य कृषक समितियों से जुड़े हैं, वे पंजीकरण संख्या भरकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या करीब तीन करोड़ है। पंजीकरण के साथ ही किसानों को यंत्र के लिए टोकन मनी भी जमा करना होगा। 


अनुदान पर कृषि यंत्र लेने हेतु कैसे करें आवेदन

  • उत्तर प्रदेश के इच्छुक किसान सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाईट http://upagriculture.com/ पर जाना होगा। 
  • इसके बाद वेबसाईट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के विकल्प में क्लिक करना है।
  • अगले पेज में आवेदक को यंत्र टोकन की व्यवस्था के कई विकल्प दिखाई देंगे।  इनका किसान भाई को अपने अनुसार चुनाव करना है। 
  • इसके बाद आवेदक किसान को अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या का विकल्प का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। 
  • जब सारी जानकारी भर दी जाए, तब सर्च के बटन में क्लिक करें।
  • इसके अंतर्गत आवेदक किसान को अपने उपकरण का चुनाव करना होगा।
  • फिर आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • इसके आगे के पेज में आवेदक से पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करना है।

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