Published - 17 May 2021 by Tractor Junction
किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। जिन किसानों ने केसीसी पर ऋण ले रखा है उनकी भुगतान की तिथि बढ़ा दी गई। ये फैसला सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। अब किसान अपने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) से लिए गए कर्ज का भुगतान 30 जून तक कर सकेेंगे। बता दें कि दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले किसानों को लोन चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च रहती है, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। कोरोना काल को देखते हुए लिए गए इस निर्णय से 8 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को ब्याज में छूट के साथ मूल धन जमा करने में भी सहूलियत दी जाएगी।
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वर्ष 1998 से देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 9 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिया जाता है। जिस पर 2 प्रतिशत का छूट पहले ही दे दिया जाता है। अगर लोन को एक वर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया जाता है तो ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे किसानों को कुल 4 प्रतिशत ब्याज ही देना होता है। देश के 8 करोड़ किसानों की कृषि लोन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही थी। लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया जिससे काफी संख्या में किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में 1,00,78,897 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराया गया। जबकि वर्ष 2019-20 में देश के 1,23,63,138 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। इन सभी किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन एक वर्ष के लिए 4 प्रतिशत के ब्याज पर दिया जाता है।
देश के किसी भी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश के किसान राष्ट्रीय तथा निजी बैंकों से किसान के्रडिट कार्ड बनाकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उम्र 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होना चाहिए लेकिन किसान का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो किसान को को-अप्लिकेंट भी लगेगा। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन तथा मत्स्य पालन एक लिए भी जारी किया जा रहा है। जो किसान पहले से किसान क्रेडिट कार्ड धारक है वह बैंक में जाकर पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए जुड़वा सकते हैं। नए किसान बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड कृषि, पशुपलान, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनबा सकते हैं। उन सभी किसान के्रडिट धारक को 4 प्रतिशत की ब्याज पर एक वर्ष के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी होते है जिसमें खेती के कागजात यानि राजस्व रिकार्ड पहचान के लिए आधार, पेन कार्ड की फोटो कॉपी किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफिडेविड और आवेदक का फोटो।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे। सहकारिता मंत्री द्वारा मीडिया को बताए अनुसार ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।
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