user profile

New User

Connect with Tractor Junction

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : सिंचाई साधनों पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन

Published - 24 Feb 2021

जानें, क्या है योजना की शर्तें व नियम और कैसे करना है आवेदन?

सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी है जिससे उन्हें खेती करने में आसानी हो सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़े। किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इन सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है। इस दिशा में केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने स्तर पर नियमानुसार इनके लिए सब्सिडी देती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भूमिगत जल के लगातार दोहन के चलते जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन अपनाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करा रही है जिससे भूमिगत जल का सही और उचित उपयोग होने के साथ ही इसके अत्यधिक दोहन पर लगाम लग सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधन उपलब्ध करवाने करा रही है। इसके लिए सरकारी ओर से कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में सिंचाई के पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई के विभिन्न साधनों के बारें में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन अपनाने पर ही मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( PMKSY ) के घटक सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्रदेश सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत किसानों को 100 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए कुछ नियम व शर्ते भी है। उसी के अनुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। आइए जानतें हैं कैसे किसान भाई इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

 

 

इन तीन सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिलती है सब्सिडी

सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) के एक प्रवक्ता द्वारा मीडिया को बताए अनुसार इस ’सूक्ष्म सिंचाई पहल’ के तहत किसानों को तीन योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। 

 

पहली योजना

सहायक बुनियादी ढांचे (एसटीपी नहर/रजवाहा), खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और नहर आधारित परियोजना के लिए है। पहली योजना के लिए खेत में बने तालाब के साथ 100 प्रतिशत एम.आई. (ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन) को अपनाने के लिए हलफनामे के रूप में अग्रिम शपथ-पत्र अनिवार्य है। 

 

दूसरी योजना

सहायक बुनियादी ढांचे (रजवाहा), खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना के साथ नहर आधारित परियोजनाओं के लिए है। 

 

तीसरी योजना

यह तीसरी योजना उनके लिए है, जहां पानी के स्रोत ट्यूबवैल, ओवरफ्लो करने वाले तालाब, खेत में बने टैंक और खेत में बने एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) हैं। 

 

माइकोइरीगेशन प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 

  1. खेत में तालाब निर्माण के लिए किसान को कुल खर्च पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी और उसे केवल 30 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। 
  2. इसी तरह 2 एचपी से 10 एचपी तक की क्षमता वाले सोलर पंप की स्थापना के लिए किसान को 25 प्रतिशत राशि देनी होगी और उसे 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
  3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( PM Krishi Sinchai Yojana )  दिशा-निर्देश 2018-2019 के अनुसार खेत में एमआई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) की स्थापना के लिए किसान को 15 प्रतिशत राशि जमा जीएसटी का भुगतान करना होगा और उसे 85 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। 
  • नि: शुल्क सामान्य बुनियादी ढांचे 
  • कृषि फार्म सिंचाई प्रणाली पर 95 प्रतिशत तक की सब्सिडी 
  • सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी 
  • ऑन-फार्म भंडारण टैंको पर 100 प्रतिशत याक सब्सिडी 
  • खेत में तालाब निर्माण पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी 

 

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्रोजेक्ट पंजीकरण के लिए आवश्यक बातें (शर्तें व नियम) 

माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए न्यूनतम 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति या किसानों का एक समूह भी इसके लिए पात्र होने के लिए एक साथ आ सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई आधारित परियोजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए समुदाय आधारित होने के कारण सभी हितधारक किसानों की सहमती आवश्यक है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागत का 5 प्रतिशत और टैंक के निर्माण के लिए मुफ्त भूमि प्रदान करना है, जैसे 25 एकड़ चक के लिए 2 कनाल भूमि। 

 

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार सब्सिडी प्राप्त निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है- 

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आवेदन करने वाले का व्यक्तिगत विवरण
  • आवेदक का बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक का पूरा पता और परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) 

 

यह भी पढ़ें : पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा बदलाव, अब इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

 

 

सिंचाई साधनों पर अनुदान के लिए कैसे करें आवेदन

यह योजना पुर्णत: ऑनलाइन एवं पारदर्शी है । सरकार के द्वारा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गये हैं किसान  https://cadaharyana.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान आवेदन पात्र के लिंक पर मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी प्राप्त होगा जिससे वह लॉग इन कर सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।  

 

 

अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Certified Used Tractors

Powertrac 434 प्लस
₹ 1.10 Lakh Total Savings

Powertrac 434 प्लस

37 HP | 2023 Model | Chittaurgarh, Rajasthan

₹ 4,30,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Massey Ferguson 1035 डीआई
₹ 1.28 Lakh Total Savings

Massey Ferguson 1035 डीआई

36 HP | 2020 Model | Tonk, Rajasthan

₹ 5,00,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Massey Ferguson 5118
₹ 2.46 Lakh Total Savings

Massey Ferguson 5118

20 HP | 2022 Model | Satara, Maharashtra

₹ 1,28,800
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Farmtrac 45 पॉवरमैक्स
₹ 0.49 Lakh Total Savings

Farmtrac 45 पॉवरमैक्स

50 HP | 2023 Model | Dewas, Madhya Pradesh

₹ 7,41,285
Certified
icon icon-phone-callContact Seller

View All