पीएम कृषि सिंचाई योजना : सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी
Published - 18 Dec 2021 by Tractor Junction
पीएम कृषि सिंचाई योजना : जानें, योजना के लिए पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन का तरीका
सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम कृषि सिंचाई योजना भी है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सस्ते कृषि यंत्र मुहैया कराएं जा सकें। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत हर राज्य अपने निर्धारित नियमों के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र मुहैया कराएं जा रहे हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।
रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान प्रदान किया जाएगा। किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इस योजना के तहत 44,073 किसान आवेदन कर चुके हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana : सिंचाई यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
बिहार सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई उपकारों पर किसानों को लागत मूल्य का 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा शत प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ 2.5 हैक्टेयर के समूह ( कम से कम 5 किसान ) हेतु शत-प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ ही सामूहिक नलकूप का प्रावधान भी है।
प्रति एकड़ सिंचाई यंत्र पर लागत और सब्सिडी
बिहार राज्य सरकार की ओर से कृषि सिंचाई यंत्रों पर प्रति एकड़ लागत के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है, जो इस प्रकार से हैं-
| क्र. सं. | सिंचाई पद्धति | लागत | अनुदान | प्रतिशत अनुदान |
| 1. | ड्रिप सिंचाई | 65827 | 59244 | 90 |
| 2. | मिनी स्प्रिंकलर | 52548 | 47293 | 90 |
| 3. | माईक्रोस्प्रिंकलर | 37619 | 33857 | 90 |
| 4. | पोर्टेबल स्प्रिंकलर | 15193 | 8356 | 55 |
| 5. | ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर हेतु ट्रेचिंग (80 मीटर) | 3343 | 3343 | 100 |
नोट : यहां पर किसान को ध्यान देना होगा कि जीएसटी पर अनुदान देय नहीं है।
किस फसल के लिए कौनसी सिंचाई पद्धति को किया गया है अनुशंसित
- ड्रिप सिंचाई पद्धति को गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि के लिए अनुशंसित किया गया है।
- मिनी स्प्रिंकलर पद्धति को चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि के लिए अनुशंसित किया गया है।
- माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति के लिए लीची, पाली हाउस, शेड नेट हाउस आदि के लिए अनुशंसित किया गया है।
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर पद्धति को दलहन, तेलहन, धान, गेहूं आदि फसलों के लिए अनुशंसित किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए पात्रता/शर्तें (PMKSY)
पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य के रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन के पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए निम्न किसान पात्र होंगे जो इस प्रकार से हैं-
- किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज की भूमि होना आवश्यक है।
- स्वयं की भूमि की स्थिति में एलपीसी होना आवश्यक है।
- अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर पर लीज दाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र देना होगा।
- ड्रीप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड रकबा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा।
- किसान का निबंध डीबीटी पोर्टल पर आवश्यक है।
- छोटे किसान योजना का लाभ समूह में लें सकते हैं।
- योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल स्त्रोत आवश्यक है।
- अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते है तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना जरूरी है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है।
- आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकर से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
- मोबाइल नंबर ओ.टी.पी हेतु।
PM Krishi Sinchayee Yojana : सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र प्राप्त करने हेतु कहां करे आवेदन
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान के पास पहले से किसान पंजीयन होना जरूरी है। अगर किसी किसान के पास किसान पंजीयन नहीं है तो वे डीबीटी पोर्टल बिहार पर जाकर आवेदन कर के 13 नंबर का पंजीयन संख्या प्राप्त कर सकता है। इस नंबर से ही किसान सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान पंजीयन के लिए आधार नंबर कि जरूरत होगी। किसान ऊपर दिए गए योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
किसान आवेदन के समय इस बात का रखें ध्यान
किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करते समय ही कर सकते हैं। डीबीटी पोर्टल पर आवेदन भरने के बाद रेफरेंस नंबर लाभार्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा। किसान यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को साझा करें।
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