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मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल : फसल बेचने के लिए किसान इस तरह कराएं पंजीकरण

Published - 27 Jan 2021

हरियाणा में रबी फसल के लिए पंजीकरण शुरू, जानें, पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्वावेज होंगे जरूरी?

हरियाणा राज्य में रबी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए सरकार की ओर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी किसान अपनी रबी की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने का इच्छुक हो वह अपना पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करा सकता है। पंजीकरण कराने से किसानों को यह फायदा होगा कि उनको रबी फसल तैयार होने के समय फसल को बेचने में परेशानी नहीं होगी और न ही इधर-उधर भटकना पड़ेगा। बता दें कि राज्य सरकारों के द्वारा फसलों की खरीदी उपज के उत्पादन के अनुसार की जाती है जिसके लिए किसानों को पंजीकरण करवाना होता है। इस वर्ष के लिए किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया हरियाणा राज्य में शुरू की जा चुकी है।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


Meri Fasal Mera Byora : रबी की फसल के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 23 फसलों खरीफ एवं रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। जिसके तहत इस वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों जैसे गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल, जौ 1600 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5100 रुपए प्रति क्विंटल रुपए, मसूर 5100 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड एवं सरसों 4650 रुपए प्रति क्विंटल एवं कुसुम 5327 रुपए प्रति क्विंटल जारी किए गए हैं।

 


फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी / मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन

किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने एवं कृषि या बागवानी विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फसलों का पंजीकरण इस पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। फसलों का पंजीकरण नहीं होने पर इसकी खरीद नहीं की जाएगी। बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जमीन के रिकॉर्ड के साथ एकीकृत है। इसमें किसान अपनी निजी जमीन पर बोई गई फसल का ब्यौरा देता है। इसी आधार पर उसकी फसल उपज की खरीद तय होती है।

 

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अब फसल पंजीकरण के लिए पहचान पत्र होगा अनिवार्य

राज्य के किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने से पूर्व ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि अब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने साथ परिवार पहचान पत्र जरूर साथ लेकर जाएं, इसके अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में रहने वालों का ‘परिवार पहचान-पत्र’ बनवाना तेज कर दिया है। सभी जिलों में इसका अभियान चल रहा है। जिसके पास यह कार्ड नहीं होगा उसे हरियाणा सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास यह कार्ड नहीं है वे जल्द ही इस कार्ड को बनवाने का प्रयास करें ताकि राज्य में चल रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।


परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए क्या करें

यदि आपका परिवार पहचान पत्र अभी तक नहीं बन पाया है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार मोबाइल नंबर, राशन कार्ड (विकल्प) की जरूरत होगी। आवेदन स्थापित करने का अधिकार CSC/Saral केंद्रों के ऑपरेटर के पास ही उपलब्ध है। आप मामूली सा शुल्क देकर परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विभाग द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी ऑपरेटर लॉगिन पेज में जाकर लॉगिन करेगा। इसके बाद आपसे जरुरी दस्तावेज व जानकारी ली जाएगी और परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद रिसीप्ट दी जाएगी जिसमें आवेदन संख्या रहेगी। कुछ समय बाद आपकी परिवार पहचान पत्र संख्या बन जाएगी और आप पहचान पत्र डाउनलोड भी कर पाएंगे।


हरियाणा में इन फसलों के लिए किसान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

हरियाणा के किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’पोर्टल पर रबी फसलों (गेहूं, सरसों, जौ, सूरजमुखी) के पंजीकरण करवा सकते हैं। इस वर्ष पंजीकरण के लिए ‘परिवार पहचान-पत्र’ का होना अनिवार्य कर दिया है। किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने एवं कृषि या बागवानी विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी फसलों का पंजीकरण ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in में करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं।


पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसानों को अपना मोबाइल नंबर पास में रखना होगा साथ ही इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेज पंजीकरण के समय किसान के पास होने चाहिए- आधार कार्ड जमीन की जानकारी के लिए नकल की कॉपी/खसरा नंबर/ फारद की कॉपी फसल का नाम/किस्में/ बुआई का समय बैंक पासबुक की कॉपी परिवार पहचान पत्र फसल पंजीयन के लिए हेल्पलाइन नंबर किसान पंजीकरण संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117, 1800-180-2060 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

 

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फसलों के लिए कहां और कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?

हरियाणा के किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है। फसल से संबंधित जानकारी इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिलेगी। जमीन की जानकारी के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के नकल की कॉपी, खसरा नंबर देख कर भरना होगा। फसल के नाम, किस्म और बुआई का समय मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भरना होगा। बैंक पासबुक की कॉपी भी लगानी होगी, ताकि किसी भी स्कीम का लाभ सीधे अकाउंट में भेजा जा सके।

 

 

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