मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना : बिहार सरकार महिलाओं को देगी 1 लाख रुपये

Share Product Published - 16 Dec 2021 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना : बिहार सरकार महिलाओं को देगी 1 लाख रुपये

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को मदद प्रदान की जाती है। इसी क्रम में बिहार राज्य में नारी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को आगे की तैयारी के लिए एक लाख रुपए की मदद प्रदान की जाती है। बता दें कि अभी तक ये प्रोत्साहन राशि सामान्य महिलाओं को ही दी जाती थी, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारी शक्ति योजना के तहत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसका लाभ प्रदान करने की घोषणा कर दी है। 

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारी शक्ति योजना के तहत नव स्वीकृत ‘सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि’योजना का लाभ अब तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलता था लेकिन अब पिछड्े वर्ग की महिलाओं को भी सरकार एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। योजना का लाभ केवल उन महिलाएं को मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पात्रता और शर्तें (Bihar Nari Shakti Yojana)

•    मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का लाभ किशोरी और महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। 
•    नारी शक्ति योजना में प्रोत्साहन राशि पाने के लिए लाभार्थी महिला या किशोरी का बिहार राज्य की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।  
•    मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की हो।
•    यह योजना ग्रामीण व शहरी दोनों महिलाओं के लिए समान रूप से लागू की गई है।
•    मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज- 
•    मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए महिलाओं/किशोरियों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं।

आवेदन करने वाली महिला / किशोरी का मूल निवास प्रमाण-पत्र

•    महिला/किशोरी का एड्रेस प्रूफ
•    आवेदक का पहचान पत्र
•    आवेदक का आधार कार्ड
•    बैंक खाता की जानकारी के लिए पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
•    यदि महिला पिछड़ा वर्ग से है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कैसे करें आवेदन

जिन महिलाओं ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने की अधिकारी होंगी। इसके लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। अगर आपने भी केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकीं हैं तो आप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन https://fts.bih.nic.in/swdscholarship/default.html या https://ekalyan.bih.nic.in/ इस लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। 
 

अभी तक कितनी महिलाओं ने किया योजना के लिए आवेदन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए अब तक राज्य की 46 महिलाओं ने आवेदन किया है। महिला एवं बाल विकास की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन महिलाएं को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। उन्होंने आगे बताया कि सारा पैसा एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर सके। 

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के बारें में खास बातें

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शत-प्रतिशत बिहार राज्य सरकार की योजना है।
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्य समेकित हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संग्रहण, प्रकाशन तथा प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र/जेंडर रिर्सोस सेंटर संचालित है।
  • इस योजना के तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण अंतर्गत महिला हेल्प लाइन, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, शिशुपालना गृह का संचालन किया जाता है। 
  • सांस्कृतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन तथा स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
  • आर्थिक सशक्तिकरण अंतर्गत महिलाओं को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावयायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण तथा नियोजन अथवा स्वरोजगार से जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाता है। 
  • सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में नए विचार हेतु नवाचारी योजना को प्रोत्साहित करना है। 
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर महिलाओं के विकास, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। 
  • विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। 
  • महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। 
  • जिला स्तर पर जिस परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रेमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम-विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। 
  • अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिस स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहां इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। 
  • इसके अलावा इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।  

 

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