Published - 22 Jun 2021 by Tractor Junction
कोविड-19 के दौर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत प्रदान करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर निर्णय लिया है। इसके तहत करीब राज्य के दो लाख से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। बता दें कि झारखंड सरकार से पहले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों की ओर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद अब झारखंड सरकार ने भी किसानों के हित में कर्ज माफी का फैसला लेकर किसानों को राहत प्रदान की है। अब झारखंड सरकार भी किसानों के कर्ज माफ कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों का 50 हजार रुपए तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट में फसली ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राज्य सरकार ने अपने वायदे के अनुसार किसानों का कृषि लोन माफ कर रही है। बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में ही किसानों की कृषि ऋण माफी का ऐलान किया था।
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2 लाख से अधिक किसानों का किया गया कर्ज माफ झारखंड सरकार ने राज्य के 2 लाख 46 हजार 012 किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिए हैं। इन किसानों का 980 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि ऋण माफी के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों के द्वारा किसी भी बैंक से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की ऋण माफ किया जा रहा है।
राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि बैंकों के द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे, किसानों के कर्ज माफी को लेकर उसमें कुल 9,02,603 ( संशोधित) ऋणी किसान हैं, जिसमें से बैंक ने अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया है। उसमें से सरकार ने अब तक 2,46,012 किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। कुल 980.06 करोड़ की राशि किसानों के कर्ज माफी में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ऋण माफी के लिए सभी प्रकार के राशन कार्ड (उजला राशन कार्ड सहित) योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे।
एसएलबीएस माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राज्य के लगभग 12.93 लाख अल्पकालीन फसल ऋण खाते हैं जिनमें लगभग 5,800 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। हालांकि 12.93 लाख खातों में से 9.07 लाख खाते मानक खाते हैं और शेष या तो एनपीए खाते हैं या राइट ऑफ खाते हैं। झारखंड राज्य के रैयत या गैर रैयत जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तथा वे किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक से 31/03/2020 तक लोन बकाया रहा है वे आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से संचलित ऋण माफी योजना के तहत एक परिवार से एक सदस्य का कृषि लोन माफ किया जाएगा। इसके लिए किसान अपना आधार नंबर या राशन कार्ड की प्रति के साथ आम सेवा केन्द्रों/बैंक शाखा में जाना होगा। इसके बाद किसान के मोबाईल नंबर तथा आधार कार्ड से किसान की बकाया की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद ई-केवाईसी के माध्यम से अपने आवेदन को प्रमाणित करना होता है।
मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ फसल 2020 एवं रबी फसल 2020-21 में दिए गए अल्पकालीन फसल ऋण के भुगतान की तिथि बढ़ाई गई है। इस संबंध में महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक आरएस भदौरिया ने बताया कि आयुक्त सहकारिता द्वारा फसल ऋण अदायगी की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। अल्पकालीन फसल ऋण के उपयोग करने वाले किसान 30 जून तक ऋण राशि जमा कर सकते हैं। महाप्रबंधक ने बताया कि नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसानों द्वारा तीन लाख रूपये तक के लघु अवधि के फसल ऋणों को 30 जून तक बैंकों को अदा करने में उन पर बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता तथा किसानों को 3 प्रतिशत राशि अदायगी प्रोत्साहन 30 जून तक दिया जायेगा। सभी ऋणी किसान निर्धारित तिथि के पहले बैंकों को ऋण राशि का भुगतान अवश्य करें।
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