कृषि यंत्र सब्सिडी : किसानों को सब्सिडी पर दिए जा रहे कृषि यंत्र, अभी करें आवेदन
Published - 20 Apr 2022
by Tractor Junction
जानें, कहां करना है सब्सिडी के लिए आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज
सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना है। ये योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित की जा रही है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराएं जाते हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कई तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए है, राज्य के वे किसान जो सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक है, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हरियाणा राज्य में किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं।
किन यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा की ओर से काटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड आपरेटेड स्प्रेयर पंप, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी बीडर दो रो एंड तीन रो, पावर टिलर 12 एचपी से ज्यादा, ब्रिकेट मेकिग मशीन, रीपर बाइंडर स्वचालित, मेज प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी एसएमएएम, सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत दी जा रही है।
हरियाणा में कृषि यंत्रों पर कितनी मिलती है सब्सिडी
हरियाणा में राज्य के किसानों को 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। ये सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है।
हरियाणा में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए पात्रता/ शर्तें
हरियाणा में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं-
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक स्थायी रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
- खेती की भूमि आवेदन करने वाले किसान के नाम पर या उसकी पत्नी, बच्चों या माता-पिता के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
- किसान जिस यंत्र के लिए आवेदन कर रहा है उस पर उसने पिछले पांच सालों में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए कब करना है आवेदन
सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत किसान द्वारा तीन से अधिक यंत्रों के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यानि एक किसान अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए जमा करानी होगी धरोहर राशि
कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट एग्री हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय दो लाख पचास हजार रुपए से कम मूल्य वाले कृषि यंत्रों के 2500 रुपए तथा ढाई लाख रुपए से अधिक मूल्य वाले कृषि यंत्रों के लिए पांच हजार रुपए की आनलाइन बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। बता दें कि किसान द्वारा आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले पांच साल के दौरान अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-हरियाणा राज्य में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्कता होगी जो इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान-पत्र
- ट्रैक्टर की वैध आरसी
- किसान का पैन कार्ड
- किसान का आधार कार्ड
- किसान के बैंक खाते का विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- आवेदन करते समय यंत्र के लिए दी जाने वाली धरोहर राशि या बुकिंग राशि
- किसान की खेती की जमीन का विवरण, इसके लिए खेत के कागजात
- अनुसूचित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- इसके लिए सबसे पहले आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyanacrm.com पर जाना पड़ेगा।
- वेबसाइट के खुलने के बाद आपको वर्ष 2022-23 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिंक पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहां पर आपको योजना का चयन करना है।
- इसके बाद आपको प्रोसेस टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है।
- ऐसा करते ही आवेदन का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछी गई जानकारियां, जैसे कि डिस्टिक, ब्लॉक, नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर जैसी सभी जानकारियों को सही से भरकर सबमिट कर देना है।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा की अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग की अधिकारिक https://agriharyana.gov.in/CenterStateSponsoredSchemes पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप जिले के कृषि विभाग से भी योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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