न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : 15 मार्च से शुरू होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद

Share Product Published - 10 Mar 2022 by Tractor Junction

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : 15 मार्च से शुरू होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद

जानें, कितने केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद और क्या रहेंगे खरीद के नियम

देश भर में रबी फसल की कटाई का काम जोर शोर से चल रहा है। किसान मंडियों में फसल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद तिथि का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू की जाएगी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको राजस्थान में गेहूं खरीदी को लेकर मंडी में राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या इंतजाम किए गए है उनकी जानकारी दे रहे हैं।

Buy Used Tractor

किस तारीख को होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष (आरएमएस) 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 1 अप्रैल से 10 जून तक की जाएगी।

Minimum Support Price : राज्य में कितने केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद

राजस्थान में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कुल 389 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। क्रय केंद्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर व क्रय एजेंसियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में राजस्थान सरकार ने जिला कलेक्टर व क्रय एजेंसियों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, क्रय केंद्र, बारदाना, भंडारण, किसान की पहचान एवं भूमि अभिलेखों के सत्यापन, खरीद व उठाव के समय तौल कांटों की व्यवस्था, जल निकास, लघु निर्माण के कार्य सहित कानून एवं यातायात व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता मापदंडों का पूर्ण प्रचार-प्रसार सरपंच व ग्राम स्तर तक करने के निर्देश दिए हैं। 

खरीद केंद्रों पर क्या रहेगी व्यवस्था (MSP)

प्रदेश की अनाज मंडियों में सरकार की ओर से गेहूं खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए है और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर को क्रय एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर वेब कैमरा या वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
  • किसानों को नियमानुसार समयबद्ध एवं नियमित सही भुगतान के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 
  • शासन सचिव ने कहा कि कृषि मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापिस जाते समय बिक्री की रसीदें और बिल का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
  • राज्य सरकार की ओर से खरीद केंद्रों पर कोविड नियमों की पालना करते हुए बारदाना और भंडारण की व्यवस्था की जा रही है।
  • इसके अलावा किसानों के लिए छाया, पानी आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्या है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

राजस्थान सरकार किसानों से गेहूं की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है जो सभी राज्यों में समान रूप से लागूू होता है। वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल था। इस तरह इस वित्तीय वर्ष गेहूं का एमएसपी पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 40 रुपए अधिक है। इससे किसानों को अब पहले की तुलना में इस बार प्रति क्विंटल 40 रुपए अधिक गेहूं का मूल्य प्राप्त होगा। 

पंजीकृत किसानों से की जाएगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद

एमएसपी पर खरीद सिर्फ पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसलिए राज्य के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण यानि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। पिछले वर्ष का पंजीयन इस साल मान्य नहीं होगा। किसान अपनी फसलों का ऑनलाइन और ऑफ लाइन, दोनों तरीकों से पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करा सकते हैं। एफसीआई के खरीद केंद्रों के लिए किसान अपना पंजीकरण किसी भी ई-मित्र केंद्र से करवा सकेंगे। किसान पंजीयन के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, गिरदावरी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

सरकारी खरीद के संबंध में कुछ आवश्यक बातें

  • राजफेड नेफेड एवं तिलम संघ खरीद एजेंसियों के लिए किसान अपना पंजीयन खरीद केंद्रों के माध्यम से करवा सकेंगे।
  • किसानों के सत्यापन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा।
  • किसानों को पंजीयन केंद्र पर बैंक पासबुक की छायाप्रति चेक एवं गिरदावरी सहित सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र देना होगा।
  • अगर किसी किसान के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वह जन आधार कार्ड के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 
  • अगर किसी किसान के जन आधार कार्ड में बैंक खाता संख्या का नहीं है तो इसके लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाकर जन आधार कार्ड में अपने खाते का भी इंद्राज करवा सकेंगे।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back