Published - 11 Aug 2020
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज डीलरों व किसानों को राहत पहुंचाते हुए बीज डीलरों के लाइसेंस की अवधि को छह महीने ओर आगे बढ़ा दिया है। अब बीज डीलरों का लाइसेंस सितंबर 2020 तक वैध रहेगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि देश के सभी बीज डीलरों के लाइसेंस को सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में अभी भी पूर्ण पाबंदी है।
इसलिए मंत्रालय ने व्यापारिक सुविधा और किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 19 मार्च को ही सभी बीज के डीलरों के लाइसेंस की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी। मंत्रालय की तरफ से कहा गया, कोरोना संक्रमण के चलते देश के कई हिस्से अभी भी लॉकडाउन में हैं।
ऐसे में फसल की बुवाई के हालातों को देखते हुए किसानों के हित के लिए यह फैसला अनिवार्य है। इसलिए मंत्रालय ने बीज की किल्लत और किसानों की सुविधा के लिए बीज डीलरों के लाइसेंस को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम का असर सीधे 14 करोड़ किसानों पर पड़ेगा।
बीज बेचने के लिए कृषि विभाग लाइसेंस जारी करता है। ये लाइसेंस तीन साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपको इसका लाइसेंस रिनिव कराना पड़ता है। इसके लिए निर्धारित फीस ली जाती है। बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद 28 से 30 दिनों में आपका लाइसेंस बनकर आ जाता है। इसके बाद आप बीज की दुकान खोलकर बीज विक्रय कर सकते हैं। बीज की दुकान खोलने के लिए आपको किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यता नहीं पड़ती। यदि आप कम पढ़े-लिखे भी है तो भी आप आसानी से इसका लाइसेंस लेकर बीज विक्रय कर सकते हैं।
किसानों को सलाह दी जाती है कि नकली बीज खरीदने से बचने के लिए प्रमाणिक बीज कृषि विभाग की ओर से जारी लाइसेंस धारी दुकान से ही इसका क्रय करें और प्रमाणिक बीज ही खरीदें। कर्ई बार देखने में आता है कि कई दुकानदार पैसों के लालच में आकर किसानों को नकली बीज बेच देते हैं जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके और उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को खरीद का उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके।
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