Published - 21 Apr 2021 by Tractor Junction
कोरोना महामारी काल के दौरान खाद्य सामग्री की जमाखोरी व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब खाद्य सामग्री की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर कानून की गाज गिरेगी। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को गिरफ्तार कर स्टॉक को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं दोषी पाए जाने पर छह माह की जेल की सजा भी हो सकती है।
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मीडिया से मिली खबरों के हवाले से कोरोना संक्रमण को लेकर कई राज्यों में कफ्र्यू और लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में खाद्य सामान की जमाखोरी की आशंका को देखते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत मंत्रालय ने सभी राज्यों से स्पष्ट तौर पर कहा है कि जमाखोरों के खिलाफ जरा भी ढिलाई नहीं बरती जाए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों पर जमाखोरों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरतने पर जोर दिया, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कफ्र्यू/ लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जा सके।
इस संबंध में आज 20 अप्रैल को राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई। इसमें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। राज्य और जिला स्तर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जाने का सुझाव भी दिया गया। राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में लोगों की तरफ से हड़बड़ाहट में सामान की ज्यादा खरीद की स्थिति को संभालने के लिए प्रचार और जागरूक करने का सुझाव दिया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमाखोरी और बेईमान व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कार्रवाई का अधिकार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे जब्त करने का अधिकार देती है। कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की देखरेख उपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। ये दोनों अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों व जमाखोरों द्वारा शोषण से बचाने के क्रम में लागू किए गए थे।
प्रशासन की ओर से सभी थोक एवं खुदरा किराना दुकानदारों तथा व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर किसी भी उपभोक्ता को सामग्री नहीं बेचे। कोई भी दुकानदार अवधि पार खाद्य सामग्री का बेचान नहीं करें, यदि कोई दुकानदार अधिक कीमत एवं अमानक श्रेणी की खाद्य सामग्री बेचता पाया जाता है तो डिब्बा बंद वस्तुएं नियम 2011, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यदि आप ईमेल के जरिये शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो अपने मामले को consumerhelpline.gov.in पर (खरीदी गई वस्तुओं की रसीद, ऑडियो/वीडियो क्लिपिंग के साथ, यदि मौजूद हो तो) भेज सकते हैं। यदि आप फोन के जरिये शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप एसएमएस के जरिये शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप अपने मामले को 8130009809 नंबर पर भेजकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही आपका एसएमएस मंत्रालय को मिलता है, वैसे ही कंज्यूमर को फोन किया जाता है और उसकी शिकायत दर्ज/सुनी की जाती है। इतना ही नहीं यदि आप चाहें तो आप अपने राज्य या राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। जो इस प्रकार हैं-
राष्ट्रीय हेल्पलाइन - +91-11-23978046, उत्तर प्रदेश-18001805145, 0522-2237515 दिल्ली - 011-22307145, 011-23831077 राजस्थान - 0141-2225624 बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य-प्रदेश - 104 छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल-प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना - 104 हरियाणा - 8558893911 महाराष्ट्र -020-26127394 चंडीगढ़ -9779558282 पश्चिम बंगाल - 1800313444222, 03323412600 आंध्र प्रदेश - 0866-2410978
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