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ट्रैक्टर ट्रॉली : गैर कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का होगा पंजीयन

Published - 14 Sep 2021

जानें, ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर राज्य सरकार के निर्देश और इससे क्या होगा फायदा

उत्तर प्रदेश में अब गैर कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजीयन करना जरूरी होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मीडिया में प्रकाशित खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि कार्य के अलावा अब दूसरे कार्यों में भी वैध रूप से ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग किया जा सकेगा। गैर कृषि कार्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग शीघ्र ही ट्रालियों का भी पंजीकरण शुरू करेगा। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सोमवार को अधिकारियों को भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकी अधिकारियों द्वारा ट्राली का अनुमोदित डिजाइन जारी कराया जाए। इसके बाद ट्रालियों का पंजीकरण किया जाए। अभी कृषि कार्य के अलावा जितने भी व्यवसाय में ट्राली इस्तेमाल हो रही है, वह अवैध है। पंजीकरण से ट्रैक्टर ट्राली के गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल करने वालों का उत्पीडऩ नहीं किया जा सकेगा।


नियम-कानून से दुर्घटनाओं में आएगी कमी

परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य सडक़ परिवहन निगम के सभागार में वर्चुअल माध्यम से समीक्षा में कहा कि अभी ट्रालियों का पंजीकरण नहीं होता है। इनके कारण सडक़ दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। नियम-कानून से ट्रालियों के संचालन में सडक़ दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। बता दें कि कई बार दुर्घटना होने पर वाहन चालक टक्कर देकर निकल जाता है। पंजीकरण नहीं होने से वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। इसके कारण दोषी वाहन चालक पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। राज्य में हजारों की संख्या में अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियों का गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल हो रहा है जैसे- ईंट भट्टों, खनन, भवन निर्माण सामग्री आदि की ढुलाई कार्य में इनका बिना पंजीयन के इस्तेमाल हो रहा है। इससे राज्य सरकार के पास गैर कृषि कार्य में कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हुई है इसकी जानकारी तक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से गैर कृषि कार्य में लगी ट्रैक्टर टॉलियों का पंजीयन करना अब जरूरी कर दिया गया है।


नए वाहन पंजीयन की प्रक्रिया हो आसान

नए वाहन की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए है। इसमें मंत्री ने कहा कि नए वाहनों के पंजीयन के समय वाहन की पत्रावली को परिवहन कार्यालय में भेजने की अब जरूरत नहीं है, इसके बावजूद कुछ कार्यालयों में इसकी मांग की जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन एवं परमिट से संबंधित आवेदनों का सात कार्यदिवस के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 


परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का हो प्रचार-प्रसार

कटारिया ने अधिकारियों को परिवहन विभाग की आनलाइन सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का अभिनंदन किया जाए। साथ ही जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्तों और संभागीय परिवहन अधिकारियों को परिवहन मंत्री ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। प्रत्येक जिले में ई-रिक्शा के लिए मार्ग निर्धारण करने और प्रत्येक परिवहन कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए।


हेलमेट /सीट बेल्ट चेकिंग में तेजी लाने के दिए निर्देश

मंत्री ने बकाया वसूली के कार्य में तेजी लाने की हिदायत के साथ व्यावसायिक वाहनों का आनलाइन टैक्स जमा होने की जानकारी प्राप्त की और हेलमेट/सीट-बेल्ट की चेकिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। ओवर लोडिंग एवं अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह, विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्र सहित कई अन्य उपस्थित थे।


गैर कृषि कार्य में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीयन होने से ये होंगे लाभ

  • सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वाहन चालक की पहचान हो सकेगी। 
  • गैर कृषि कार्य में लगी ट्रैक्टर ट्रॉपियों के चालकों को आए दिन परिवहन पुलिस के उत्पीडन का शिकार होना पड़ता है। इससे उन्हें निजात मिलेगी। 
  • राज्य सरकार की ओर से गैर कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत दिए जाने के बाद वाहन का पंजीयन होने से अब इसका गैर कृषि कार्यों में उपयोग अवैध नहीं माना जाएगा।
  • ट्रैक्टर ट्रॉली का पंजीयन कराए बिना यदि गैर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन का पंजीयन अवश्य कराएं।   

     

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