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राजस्थान में बाहर से आने वालों लोगों पर सरकार सख्त, देना होगा ये प्रमाण

Published - 05 May 2021

राजस्थान में कोरोना संक्रमण : जानें, राज्य में नई गाइडलाइन में क्या रहेगा खुला और क्या बंद

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई हैं। वहीं राजस्थान में पहले से ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी सरकार ने सख्त पाबंदी लगाई हुई हैं। यदि आप किसी अन्य प्रदेश में से राजस्थान आते है तो आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी इसके अभाव में आप राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राजस्थान सरकार ने 3 मई से 17 मई 2021 तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर 30 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी। राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी कर दी है। 

 

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क्या है राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में

  • नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रात: 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। 
  • शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा।

 

प्रदेश में ये रहेगी पाबंदियां

  • सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
  • कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

 

राज्य में रहेगा खुला

  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
  • कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
  • ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी।
  • मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी।
  • ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से सुबह 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
  • फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।

 

राज्य में ये रहेगा बंद

  • 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। 
  • मिठाई, बेकरी और रेस्त्रां आदि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि आठ बजे तक ही होगी।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

 

कुछ शर्तों के साथ विवाह सम्मेलन कर सकेंगे आयोजित

राजस्थान सरकार ने कुछ शर्तों के साथ विवाह समारोह आयोजित करने की छूट दी है। इसके तहत विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। विवाह समारोह की पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी। बिना पूर्व सूचना के विवाह पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।


राजस्थान में बाहर से आने वाले को देनी होगी कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट

सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ ही पिछली गाइडलाइन को यथावत रखा है। इसके अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिशानिर्देश के मुताबिक किसी क्षेत्र/अपार्टमेंट, जहां 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित किया गया हो, उसे जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो निषिद्ध जोन घोषित किया जाए। 

 

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