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कोरोना का कहर : बिहार में लगा 15 मई तक लॉकडाउन

Published - 04 May 2021

जानें, राज्य में क्या खुला, क्या रहेगा बंद और किन्हें मिलेगी छूट

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। गृह विभाग ने चार मई को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

 

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राज्य में क्या रहेगा खुला 

  • रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
  • ठेले वाले सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे।
  • ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे।
  • निर्माण कार्य जारी रहेगा।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों।
  • सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट।
  • विवाह में 50 लोग से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे, वहीं डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं हो सकेंगे शामिल।
  • राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा अनाज।
  • सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

राज्य में क्या रहेगा बंद

  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
  • बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।

 

इन्हें मिलेगी छूट

  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।

 

गृह विभाग ने जारी की विस्तृत मार्ग निर्देशिका

राज्य में लगाए गए लॉकडाउन को गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी की है। इसमें राज्य में कौनसी सेवाएं जारी रहेगी और कौनसी नहीं इनका विस्तृत विवरण दिया गया है जो इस प्रकार से हैं- 

  1. राज्य सरकार से सभी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोडक़र) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। 
  2. अस्पताल और अन्य सम्बन्धित प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथावत काम करेंगे।
  3. वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठा बंद रहेंगे। 
  4. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित)
  5. पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 
  6. सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी। 


अपवाद

  • बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से सम्बन्धित प्रतिष्ठान
  • औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिष्ठान
  • सभी प्रकार के निर्माण कार्य 
  • ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां
  • कृषि और इससे जुड़े काम
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियां
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से सम्बन्धित खुदरा और भंडारण प्रतिष्ठान
  • आवश्यक खाद्य सामग्री, फल और सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ 
  • पीडीएस की दकानें- सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक। 
  • कोल्ड स्टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  • निजी सुरक्षा सेवाएं। 
  • अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं। 
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान या लम्बी दूरी की यात्रा करने वालों और अनुमान्य सेवाओं से सम्बन्धित लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। 
  • स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन और स्वास्थ्य से सम्बन्धित जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहन चल सकेंगे।
  • अनुमान्य कार्यों से सम्बन्धित कार्यालयों में सरकारी वाहन 
  • वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष काम के चलते ई-पास दिया गया हो उन्हें छूट होगी।
  • सभी प्रकार के माल वाहक वाहन आ और जा सकेंगे।

 

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