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ई - कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है : अब ओटीपी व्यवस्था के माध्यम से होगा रजिस्ट्रेशन

Published - 10 Jun 2020

अब किसान घर बैठे मोबाइल से कर सकेंगे कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन

किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में स्वागत है। आज हम आपके लिए ई - कृषि यंत्र अनुदान योजना में ओटीपी व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर खास जानकारी लाए है जिसे उन किसान भाइयों को जानना बेहद जरूरी जो सरकार से सब्सिडी पर कृषि यंत्र योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि कार्यों को करने में कृषि यंत्रों की भूमिका अहम होती है। इन यंत्रों की सहायता से किसानों को खेती सहित अन्य कृषि कार्यों को करने में सुविधा तो होती ही है साथ ही समय व श्रम की बचत भी होती है। लेकिन सभी किसानों के लिए बाजार से ऊंचे दामों पर कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण छोटे किसान इन कृषि यंत्रों का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाते है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान कम कीतम पर अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि यंत्रों का चयन कर अपनी खेती को उन्नत बना सके। यह सब्सिडी हर राज्य के नियमों के अनुसार होती है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अब मध्यप्रदेश सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में ओटीपी व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु पंजीकरण कराने के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है जिससे किसान मोबाइल या कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे इस यंत्र के लिए आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैं। मीडिया व समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से  मिली जानकारी मुताबिक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनाय, मध्यप्रदेश अनुसार इस वर्ष पार्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।

 

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इसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमैट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर किसानों को मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकर किए जाएंगे। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कप्यूटर के माध्यम से आवदेन भर सकेंगे। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पार्टल के अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमैट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। वहीं भारत सरकार द्वारा पूर्व में ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता क्रमश: 5 एवं 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की बैच टेस्टिंग में विलंब होने की संभावना को देखते हुए समस्त टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता को 31 दिसंबर 2020 तक तक जारी रखा है। अत: सभी टेस्ट रिपोर्ट अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य मानी जाएगी। 

 

 

किस कृषि यंत्र पर कितना मिलता है अनुदान / सरकारी अनुदान योजना

किसान को ऑनलाइन डी.बी.टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है हम आपको उसकी जानकारी दे रहे है ताकि किसानों को किस कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है उसके बारे में वह ठीक से निर्णय ले सके।

 

ऑनलाइन डी. बी. टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान

 राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना 

  •  स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत 19600 / हेक्टेयर) : समस्त वर्ग के लघु / सीमांत / अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000 / - अनुदान देय हैं।
  •  ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000 / हेक्टेयर) : समस्त वर्ग के लघु / सीमांत / अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000 / - अनुदान देय हैं।
  •  मोबाइल रेनगन (इकाई लागत 31600 / हेक्टेयर) : समस्त वर्ग के लघु / सीमांत/अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000 / - अनुदान देय हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

  • पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन) घटक

स्प्रिंकलर सेट

  • लघु / सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
  • अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।

ड्रिप सिस्टम

  •  लघु / सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
  •  अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।

 रेनगन

  • लघु / सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
  • अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।

 "पर ड्राप मोर क्राप" (अदर इंटरवेंशन)घटक

डीजल / विद्युत पम्प - समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000 / - अनुदान देय हैं।

मोबाइल से इस तरह कर सकते हैं आवेदन

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग की बेवसाइट https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx  पर जाना होगा। यहां आपको आवेदन फार्म मिल जाएगा। 
  •  इस आवेदन फार्म में आपको जिले का नाम, गांव का नाम, कृषक वर्ग (यानि आप लघु कृषक है या सीमांत) जिस वर्ग में आप आते है उसे लिखें।
  •  इसके बाद योजना का नाम जिस योजना के तहत आप आवेदन कर रहे हैं। जैसा कि आपको ऊपर पहले ये जानकारी दे दी गई है। जैसे आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - के तहत आवेदन कर रहे हैं तो यहां उसे लिखे। 
  • फार्म में इसके बाद आधार का कॉलम होगा जिसमें आपको आधार नंबर भरना होगा। 
  •  आवदेन फार्म में मोबाइल नंबर के कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखें। ध्यान रहे यह मोबाइल नंबर आवेदनकर्ता किसान के स्वयं का होना चाहिए। अन्य किसी का नहीं। क्योंकि आपको इसी नंबर पर विभाग की ओर से ओटीपी आएगा और इसी ओटीपी के माध्यम से आपका ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अत: अपना सही मोबाइल नंबर यहां लिखे ताकि आप किसी भी प्रकार की होने वाली असुविधा से बच सकें। 
  • आवेदन फार्म में सारी जानकारी सही से भरने के बाद आप Capture Finger पर क्लिक कर दे। इस प्रकार आपका आवेदन भर जाएगा। 
  • इस आवेदन के बाद आपके पास ओटीपी नंबर आएगा जिसको कन्र्फम करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।  

ये दस्तावेज ऑनलाइन करने होंगे अपलोड

आवेदन के 7 दिवस के अंदर किसान द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को क्रय कर सकेंगे।

  •  आधार कार्ड की कॉपी।
  •  बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी।
  •  सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान हेतु)।
  •  बी-1 की प्रति।
  •  बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)।

 

 

ऑनलाइन कृषि यंत्र अनुदान से जुड़ी वे महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है

  • किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। 
  • क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
  • आवेदन निरस्त होने के बाद आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
  • किसान को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हो। पात्रता की विस्तृत शर्त भी पोर्टल पर दी गई है। 
  • चयनित डीलर के माध्यम से किसान अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराना होगा।
  • एक बार डीलर का चयन किए जाने पर डीलर पुन: बदलना संभव नहीं होगा। 
  • योजनांतर्गत अपात्र किसानों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही किसान सामग्री क्रय की कार्रवाई करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
  • डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाए जाने, क्रय अनुसार यंत्र/ सामग्री उपयुक्त पाए जाने तथा योजना की शर्तों की पूर्ति उपयुक्त पाए जाने पर ही किसान को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। 

 

किसान चुन सकता है अपनी पसंद का निर्माता व कंपनी

किसान ऑनलाइन बेवसाइट पर अपनी पसंद की कंपनी या निर्माता का चुनाव भी कर सकते है कि किसान को कौनसी कंपनी या निर्माता का बनाया हुआ कृषि यंत्र लेना है। आवेदन करने बाद किसान को इस वेबसाइट पर ही उसके लिए जिले में उपलब्ध डीलर जो संबंधित कृषि यंत्र का विक्रय करते हैं वह दिखने लगेंगे। जिले में उपलब्ध डीलर में से किसान कोई भी अपनी पसंद की कंपनी का निर्माता चुन सकता है। इसके बाद वह उस डीलर के पास यंत्र को खरीदने के लिए जाए। इसके बाद डीलर आगे की प्रक्रिया करेगा। वह आपसे कुछ दस्तावेज एवं अनुमति मांगेगा कि किसान इस कंपनी का यह यंत्र खरीदना चाहता है।

किसान को डीलर के पास बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठा लगाकर) सत्यापन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आवेदन डीलर के पास से संबंधित सरकारी विभाग के पास आएगा। फिर विभाग किसान के दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक रूप से एवं तकनीकी रूप से करेगा। जब डीलर एवं संबंधित विभाग से भौतिक एवं तकनीकी स्वीकृति मिल जाती है तब किसानों को यंत्र का अनुदान जारी कर दिया जाता है। आवेदन भरने के बाद किसान यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड पर अंकित नंबर के माध्यम से अथवा आवेदन क्रमांक के माध्यम से  https://dbt.mpdage.org/Modules/Reports/Frm_ApplicatiinStatus.%20Aspx  इस लिंक पर देख सकता है। जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं किंतु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है वह भी आवेदन कर सकते हैं। 


अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग के दूरभाष व विभाग की वेबसाइट- https://dbt.mpdage.org/index.htm  पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा   दूरभाष: 0755 4935001 (कृषि यंत्रो के लिए),  +91 6264408543 (सिंचाई यंत्रो के लिए, ईमेल: dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए), dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए) संपर्क किया जा सकता है। 

 

सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

 

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