ट्रैक्टर पर सब्सिडी : नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product Published - 04 Sep 2021 by Tractor Junction

ट्रैक्टर पर सब्सिडी : नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

ट्रैक्टर पर सब्सिडी जानें, कहां करें आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों तक ट्रैक्टर और अन्य खेतीबाड़ी में काम आने वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे किसानों के लिए कई राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर योजनाएं चला रखी हैं। जैसे की हरियाणा ने कृषि यंत्र अनुदान योजना, एमपी किसान अनुदान योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत दिया जाता है। इसी तरह अन्य राज्य सरकारें भी किसानों ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान का लाभ प्रदान करती हैं। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। महिला किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। बता दें कि सोशल मिडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है की योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के किसानो को मिलेगा और यह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। अत: यह खबर गलत है इसमें कोई सच्चाई नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कोई ऐसी योजना अभी तक शुरू नहीं की गई है।

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ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की आवश्यक पात्रता / शर्तें

ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें इस प्रकार से हैं-

  • ट्रैक्टर योजना बहुत छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
  • किसान को एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है।
  • किसान ने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा होना चाहिए।
  • किसानों के नाम जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। आवेदन करने वाले किसान नाम से खेती की जमीन के कागज होने चाहिए।
  • वे किसान जो पहले से ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा चुके हैं, वे फिर से इसका लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।
  • एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही ट्रैक्टर के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • वही किसान इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आवेदन के पहले 7 वर्षों के तक केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी इस प्रकार की योजना का का लाभ नहीं लिया हो। 


किस तरह किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पंजीकरण के समय प्रदान की गई सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसानों के पास ट्रैक्टर का ब्रांड चुनने का विकल्प भी होगा। 


यूपी में किसानों को ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी

यूपी सरकार की ओर से किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।


नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच)-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। इसके तहत 20 एचपी तक ट्रैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।


ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन ( Tractor Subsidy )

यूपी में किसान को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट  Up https://www.upagriculture.com/ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है।


ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों को चाहिए कि आवेदन के समय इन दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि फार्म भरने में कोई परेशानी नहीं हो। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान के नाम के जमीन के कागजात
  • आवेदक के बैंक अकाउंट की पासबुक
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर    
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)


ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां करें आवेदन

हम किसानों की सुविधा के लिए उन राज्यों की वेबसाइट के लिंक यहां दे रहे हैं ताकि किसान इसके को आवेदन करने में सुविधा रहे जिससे जब भी सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे जाएं तो किसान आसानी से आवेदन कर सकें। विभिन्न राज्यों की वेबसाइट के लिंक इस प्रकार से हैं- 

राज्य का नाम     आवेदन लिंक
आंध्र प्रदेश ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
अरुणाचल प्रदेश ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
असम ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
बिहार ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
चंडीगढ़ राज्य ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
छत्तीसगढ़ राज्य ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
दिल्ली ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
गोवा ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
गुजरात ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
हरियाणा ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
हिमाचल प्रदेश ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
झारखंड ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
जम्मू और कश्मीर ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
कर्नाटक ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
केरल ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
महाराष्ट्र ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
मध्य प्रदेश ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
मेघालय ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
मणिपुर ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
मिजोरम ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
नागालैंड ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
ओडिशा ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
पंजाब ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
राजस्थान ट्रैक्टर योजना ई-मित्र पर जाएं
सिक्किम ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
तेलंगाना ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
त्रिपुरा ट्रैक्टर योजना कृषि एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें
तमिलनाडु ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर योजना वेबसाइट पर जाएं
उत्तराखंड ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर
पश्चिम बंगाल ट्रैक्टर योजना सीएससी रजिस्टर


राज्यों के उपलब्ध लिंक- 
 

राज्य का नाम आवेदन लिंक
बिहार http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
मध्य प्रदेश https://dbt.mpdage.org/index.htm
 असम https://mmscmsguy.assam.gov.in/documents-detail/forms-for-the-revised-scheme-distribution-of-tractor-units-under-cmsguy
महाराष्ट्र https://agriwell.mahaonline.gov.in/
हरियाणा https://www.agriharyanacrm.com/
उत्तर प्रदेश https://www.upagriculture.com/


ट्रैक्टर योजना से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1. ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ किन किसानों को दिया जाएगा?

उत्तर - ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ सभी पात्र किसानों को दिया जाएगा। बेशर्त हैं कि किसान ने पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो। 

प्रश्न 2. ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ परिवार के कितने किसान सदस्यों को मिल सकता है?

उत्तर - ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ एक परिवार, एक किसान सदस्य को दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि किसान के नाम से खेत के कागज होने चाहिए।

प्रश्न 3. ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर - किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें महिला आवेदक को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न 4. मैं सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूं, मैं इसके लिए क्या करूं?

उत्तर - यदि आप सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक है तो अपने जिले के कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग से संपर्क करें और ट्रैक्टर पर मिलने वाले सब्सिडी के लाभ की जानकारी लें। इसके बाद आवेदन करें।

प्रश्न 5. मुझे ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

उत्तर - ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए आपको जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट की पासबुक, मोबाइल नंबर, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) की आवश्कता होगी।


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