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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : सब्सिडी के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन

Published - 30 Aug 2021

जानें, कितना मिलेगा अनुदान और कैसे करना होगा आवेदन

देश के किसानों को सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकतर किसानों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है और वे सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा ही नहीं पाते। हम समय-समय पर किसानों को ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में चल रही योजनाओं के तहत ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर दी जाने वाली सब्सिडी से किसान भाइयों को अवगत कराते रहते हैं ताकि उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सके। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों व मशीनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की। तो बता दें कि हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों व मशीनों की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर किसान आनलाइन आवेदन आगामी सात सितंबर तक कर सकते हैं। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जिला में विभिन्न कृषि यंत्रों व मशीनों जैसे कस्टम हायरिग सेंटर, बेलिग मशीन, स्ट्रा बेलर, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर, श्रव मास्टर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चलित व स्वचालित क्रॉप रेपर कम बाइंडर उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाएगा। 


सब्सिडी का लाभ लेने के क्या है नियम व शर्तें

  • फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। 
  • अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्र ही ले सकता है। 
  • जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों में उक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे इस स्कीम में उस यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 
  • आनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को टोकन राशि 2500 व 5000 रुपए अलग-अलग कृषि यंत्र की अनुदान राशि के अनुसार आनलाइन ही जमा करवाने होंगे।
  • इस श्रेणी में कम से कम तीन व अधिकतम पांच यंत्र लिए जा सकते हैं।
  • इसके अलावा जो कस्टम हायरिग सेंटर्स पहले अनुदान का लाभ ले चुके हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। 
  • स्कीम की दिशा-निर्देशानुसार कस्टम हायरिग सेंटर्स की स्थापना में रेड जोन व येलो जोन के गांवों को वरीयता दी जाएगी। 
  • योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन आनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। 
  • स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन डीसी होंगे।


योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज अपने पास रखें, जिससे आवेदन करने में आसानी होगी। यह सभी दस्तावेज इस प्रकार है-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति
  • पैनकार्ड
  • बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी
  • ट्रैक्टर की आर.सी
  • भूमि की जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट


खरीदी गई मशीन का होगा भौतिक सत्यापन

उपरोक्त बताए गए यह सभी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब  दस्तावेज की जांच की जाएगी। उपयुक्त दस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा। 


सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके बाद आपको वर्ष 2020-21 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको योजना का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप योजना का चयन करेंगे आपको प्रोसीड टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आप की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।


योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान यहां करें संपर्क

योजना से जुड़े किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियंता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर उपलब्ध है।

अगर आप किफायती कीमत पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा, स्वराज, टैफे, सोनालिका, जॉन डियर आदि कंपनियों में से उचित ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ट्रैक्टर लोन (Tractor Loan) की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

अगर आप नए जैसे पुराने ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपने ट्रैक्टर या कृषि उपकरण का अधिकतम मूल्य मिले तो अपने बिकाऊ ट्रैक्टर / कृषि उपकरण को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

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