बकरी पालन : 10% पैसा लगाकर शुरू करें बकरी पालन व्यवसाय, जल्दी करें आबेदन

Share Product Published - 28 Feb 2022 by Tractor Junction

बकरी पालन : 10% पैसा लगाकर शुरू करें बकरी पालन व्यवसाय, जल्दी करें आबेदन

राज्य सरकार से बकरी पालन पर मिलेगी सब्सिडी और बैंक लोन, ऐसे करें आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती के साथ बकरी पालन करके भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और इसमें लाभ की काफी संभावनाएं है। यदि बड़े स्तर पर इसे शुरू किया जाए तो इससे लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। आज कई लोग बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यदि सही तरीके से इस व्यवसाय को शुरू किया जाए तो इससे अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। 

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी, लोन दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। मात्र 10 प्रतिशत पैसा ही आपको लगाना पड़ता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से चलाई जा रही बकरी पालन योजना की जानकारी दें रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसलिए खबर को पूरा पढ़े और दूसरों को भी शेयर करें।

क्या है मध्यप्रदेश की बकरी पालन पर योजना

मध्यप्रदेश के पशुपालन विभाग की ओर से बकरी पालन पर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी भूमिहीन, कृषि मजदूर या सीमांत अथवा लघु (छोटे) किसान आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत बैंक से ऋण प्रदान किया जाएगा और इस पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाएगा। योजना के तहत देशी स्थानीय नस्ल की बकरियों को और अन्य प्रजाति की बकरियों के लिए भी अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नर बकरा की खरीद के लिए भी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इकाई स्थापित होने के बाद बकरी के आहार के लिए 3 महीने के हिसाब से भी राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं। 

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के उद्देश्य (Bakri Palan Subsidy Yojana)

  • बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश का उद्देश्य राज्य में देशी बकरियों की नस्ल में सुधार लाना है।
  • इस योजना के  माध्यम से सरकार का उद्देश्य हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश में मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है।

Goat Farming Scheme : किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश का लाभ राज्य के सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए। योजना प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से संचालित है। इस योजना में हितग्राही (लाभार्थी) को कम से कम 10 बकरियों के साथ बकरी पालन शुरू करना होगा। 

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के लिए पात्रता/शर्तें

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले को बकरी पालन कुछ अनुभव होना चाहिए।
  • यह योजना राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू की गई है।
  • इस योजना के लिए प्रदेश के सभी वर्ग के भूमिहीन किसान, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसान पात्र होंगे।

बकरी पालन योजना इकाई लागत (10+1) बकरी का विवरण

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से इस योजना में इकाई लागत का जो निर्धारण किया गया है, वे इस प्रकार से है-

  • इस योजना इकाई लागत (10+1) बकरी यानि 10 बकरी पर एक बकरा के हिसाब से इकाई लागत निर्धारित की गई है। इसमें देशी स्थानीय नस्ल की बकरी 6 हजार रुपए प्रति बकरी की दर से कुल 60 हजार रुपए की लागत निर्धारित की गई है।
  • एक जमुनापारी /बारबरी/सिरोही /बीटल बकरा पर 7500 रुपए लागत निर्धारित की गई है। 
  • इस योजना में बकरियों के लिए बीमा राशि 10.35 प्रतिशत दर से 5 वर्ष के लिए 6986 रुपए निर्धारित की गई है।
  • बकरी आहार 3 माह के लिए 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 12 रुपए  प्रति किलो की दर से कुल 2970 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
  • इस तरह (10+1) बकरी योजना की कुल लागत 77456 निर्धारित की गई है। 

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के तहत कितना मिलेगी सब्सिडी

  • बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो निर्धारित लागत का 60 प्रतिशत कुल 46,474 रुपए प्रदान की जाएगी। 
  • वहीं सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इकाई लागत का 40 प्रतिशत कुल 30,982 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

बकरी पालन के लिए बैंक से कितना मिलेगा ऋण

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के तहत किसानों को ईकाई लागत का मात्र 10 प्रतिशत पैसा ही स्वयं को लगाना होगा। बाकी शेष राशि की व्यवस्था 90 प्रतिशत बैंक लोन के माध्यम से हो जाएगी। 

बकरी पालन योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

बकरी पालन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले का आधार कार्ड 
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का पहचान-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • बैंकखाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो

बकरी पालन योजना में चयन की प्रक्रिया

बकरी पालन योजना में हितग्राहियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन होगा। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति के लिए बैंक को भेज कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। 

गोट फार्म योजना : अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना

पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश की ओर से बकरी पालन योजना के साथ ही नर बकरा प्रदाय योजना भी चला रखी है। इसमें अनुदान के आधार पर उन्नत नस्ल का नर बकरा प्रदान किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य देशी और स्थानीय बकरियों की नस्ल में सुधार लाना है। यह योजना भी राज्य के सभी जिलों में संचालित है। 

नर बकरा प्रदाय योजना का विवरण

  • इस योजना में सभी वर्ग के बकरी पालन किसानों को उन्नत नस्ल का एक नर बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान है।
  • योजना के तहत वे हितग्राही सभी वर्ग के बकरी पालक होंगे जिनके पास कम से कम 5 बकरियां हों।
  • योजना के तहत जमुनापारी, बारबरी एवं सिरोही नस्ल का बकरा प्रदाय किया जाएगा।
  • इसकी इकाई लागत रुपए 8300.00 ( बकरे का मूल्य 7500.00, बीमा राशि 2.75 प्रतिशत एक वर्ष हेतु रुपए 206.00, मिनरल मिक्सचर रुपए 394.00 एवं प्रशिक्षण बुकलेट व मॉनिटरिंग कार्ड हेतु 200.00) राशि निर्धारित की गई है।

नर बकरा प्रदाय योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी (अनुदान)

नर बकरा प्रदाय योजना के तहत सभी वर्ग के बकरी पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं हितग्राही का अंश 25 प्रतिशत होगा यानि आपको सिर्फ नर बकरा खरीदने के लिए 25 प्रतिशत राशि ही अपने पास से लगानी होगी। 

नर बकरा प्रदाय योजना में चयन की प्रक्रिया

नर बकरा प्रदाय योजन के तहत प्रस्ताव देने वाले हितग्राहियों का सबसे पहले ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन होगा। जनपद पंचायत के अनुमोदन बाद जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके बाद अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क

बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट http://www.mpdah.gov.in/schemes.php पर जाकर देख सकते हैं।


अगर आप अपनी कृषि भूमिअन्य संपत्तिपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरणदुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back