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राजीव गांधी न्याय योजना : 10 लाख कृषि श्रमिकों को होगा फायदा

Published - 28 Aug 2021

एक सितंबर से शुरू होंगे पंजीकरण, प्रत्येक परिवार को मिलेगी 6000 रुपए की आर्थिक सहायता 

केेंद्र सरकार की ओर से किसानों व श्रमिकों के लाभार्थ कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर योजनाओं का संचालन कर किसान और श्रमिकों को लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता पहुंचने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चला रखी है। सरकार का दावा है इससे राज्य के 10 लाख कृषि श्रमिकों को लाभ होगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करने तथा उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना से लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ होगा। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।   

 

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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : इनको मिलेगा योजना का लाभ

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, घोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। 


कैसे मिलेगा योजना के तहत लाभ

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल ह्म्द्दद्द1द्मद्वठ्ठ4.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल में पंजीयन का कार्य 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। 


योजना में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।


इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

  • डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
  • वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
  • वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
  • सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
  • नगरीय इकाई, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
  • केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
  • लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
  • राज्य विधान सभा या परिषद के वर्तमान या पहले रहे सदस्य।
  • जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • नगरीय क्षेत्र के परिवार।
  • वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो।
  • आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
  • वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर नियुक्त हैं या पहले थे।  


क्या है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसान मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से खेत में मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत इन भूमिहीन मजदूर किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य विधानसभा पूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। यह राशि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू होगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

 

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