प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : मिलेगा 25 लाख का लोन, साथ में 35 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product Published - 18 May 2020 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : मिलेगा 25 लाख का लोन, साथ में 35 प्रतिशत सब्सिडी

प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का स्वागत है। कोरोना के कारण देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य कई घोषणाएं वे पहले कर चुके हैं। इन घोषणाओं की क्रियान्विति जारी है। केंद्र की मोदी सरकार अन्य कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं, किसानों रोजगान देने में जुटी हुई है। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की। इस योजना में हर 8वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अर्थात शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग लगाने पर 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार की ओर से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है। यह दो योजनाओं-प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त, 2008 को किया गया था। सरकार इस योजना के माध्यम से हर साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। नए वित्त वर्ष 2020 में बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाकों में उद्योग या सेवा के सेक्टर में स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।

  • नए स्वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/लघु उद्यम की स्थापना के जरिए देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • बड़े पैमाने पर अवसाद ग्रस्त पारंपरिक दस्तकारों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और जितना संभव हो सके, उनके लिए उसी स्थान पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना।
  • देश में बड़े पैमाने पर पारम्परिक और संभावित दस्तकारों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके।
  • दस्तकारों की रोजाना आमदनी क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में में योगदान देना।

 

 

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में लोन की पात्रता

  • आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर ही योजना का लाभ मिलता है।
  • सेल्फ हेल्प गु्रप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो।
  • सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी।
  • सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में लोन व सब्सिडी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। अगर आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15 प्रतिशत सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रशित तक सब्सिडी मिलती है। अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं तो सब्सिडी की यह रकम बढक़र 25-35 फीसदी हो जाती है। शहरी इलाके में नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में निजी अंशदान

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 5 प्रतिशत का अंशदान लगाना होता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में शामिल उद्योगों की सूची

  • खनिज आधारित उद्योग 
  • वनाधारित उद्योग 
  • कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
  • रसायन आधारित उद्योग 
  • इंजीनियरिग और गैर पराम्परागत ऊर्जा
  • वस्त्र उद्योग (खादी को छोडक़र) 
  • सेवा उद्योग

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आवेदक को पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 
  • फोटो 
  • आधार कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण 
  • शिक्षा प्रमाण पत्र 
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
  • इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करानी होगी।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन

आवेदक को सबसे पहले https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधी सभी जानकारी भरनी होती है। जानकारी देने के बाद आवेदक को इनके सही होने संबंधी सहमति वाले बटन पर क्लिक करना होता है। फिर आवेदक को आगे की कार्रवाई के लिए डीपीआर तैयार करें टैब पर जा सकते हैं। लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है। आवेदक जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उस परियोजना की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा दी जाती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 फीसदी एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5 फीसदी तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है।

 

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के संबंध में विस्तृत जानकारी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश के लिए https://msme.gov.in/node/1763 पर लॉगिन करें।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कौन से उद्योग लग सकते हैं और कैसे इसकी डीपीआर कैसे तैयार होगी यह जानने के लिए https://msme.gov.in/sites/default/files/PMEGP-guidlines-final.pdf पर लॉगिन करें।
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर भी लॉगिन कर सकते हैं।

 

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