Published - 18 May 2020 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का स्वागत है। कोरोना के कारण देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य कई घोषणाएं वे पहले कर चुके हैं। इन घोषणाओं की क्रियान्विति जारी है। केंद्र की मोदी सरकार अन्य कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं, किसानों रोजगान देने में जुटी हुई है। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की। इस योजना में हर 8वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अर्थात शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग लगाने पर 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार की ओर से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है। यह दो योजनाओं-प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त, 2008 को किया गया था। सरकार इस योजना के माध्यम से हर साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। नए वित्त वर्ष 2020 में बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाकों में उद्योग या सेवा के सेक्टर में स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। अगर आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15 प्रतिशत सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रशित तक सब्सिडी मिलती है। अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं तो सब्सिडी की यह रकम बढक़र 25-35 फीसदी हो जाती है। शहरी इलाके में नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।
सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 5 प्रतिशत का अंशदान लगाना होता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को सबसे पहले https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधी सभी जानकारी भरनी होती है। जानकारी देने के बाद आवेदक को इनके सही होने संबंधी सहमति वाले बटन पर क्लिक करना होता है। फिर आवेदक को आगे की कार्रवाई के लिए डीपीआर तैयार करें टैब पर जा सकते हैं। लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है। आवेदक जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उस परियोजना की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा दी जाती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 फीसदी एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5 फीसदी तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश के लिए https://msme.gov.in/node/1763 पर लॉगिन करें।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कौन से उद्योग लग सकते हैं और कैसे इसकी डीपीआर कैसे तैयार होगी यह जानने के लिए https://msme.gov.in/sites/default/files/PMEGP-guidlines-final.pdf पर लॉगिन करें।
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
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