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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : 55 रुपए महीने निवेश पर मिलेंगे 36 हजार सालाना

Published - 05 Oct 2021

जानें, क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इससे कैसे उठाया जा सकता है फायदा

केंद्र सरकार की ओर से किसानों और श्रमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित की जार रही हैं। उनमें से ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। इस योजना की खास बात ये हैं इसमें हर माह 55 रुपए जमा कराकर आप बुढ़ापे में 36 हजार रुपए सालाना की पेंशन पा सकते हैं। यानि आप दो रुपए रोजाना अपने खर्चें से निकालकर इस योजना की किस्त दें सकते हैं। आज हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे है ताकि आप भी केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM Yojana) में शामिल होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1  

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को गई थी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना मेें कितना देना होगा प्रीमियम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेन के लिए आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3000 रुपए महीना यानी 36000 रुपए साल की पेंशन मिलेगी।

पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) के लिए आवश्यक शर्तें-पात्रता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह फायदा उठा सकते हैं। 

  • PM श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • PM-SYM Yojana का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। 
  • इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिन दस्तावेज की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदक का बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक
  • आवेदक का रजिस्ट्रर्ड  मोबाइल नंबर 
  • इसके अलावा एक सहमति पत्र देना होगा (यह सहमति पत्र बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके)

कैसे कराएं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन 

प्रधानमंत्री श्रम योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में पंजीकरण करवाना होगा। सीएससी सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने किसान मानधन योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। इसके अलावा आप स्वयं भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • होम पेज पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां आपको सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। 
  • यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद प्रोसेसड बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको आवेदक का नाम, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड भरने के बाद, ओटीपी के की सहायता से आगे बढ़े। 
  • इसके बाद आपको बाकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंटआउट लेना अवश्य लें।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। यहां जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने  PMSYM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर के भी योजना की जानकारी ली जा सकती है।

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