Published - 19 Jun 2020 by Tractor Junction
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Prime Minister Crop Insurance Scheme )
भारत में किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि का सामाना करना पड़ता है। इससे उनकी इतनी मेहनत से उगाई गई फसल का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री बीमा योजना चला रखी है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा कर फसल नुकसानी का मुआवजा प्राप्त कर सकता है। इसी वर्ष (2020) में जिन किसानों को रबी की फसल में नुकसान हुआ उनके खातों में सरकार ने मुआवजे की राशि स्थानांतरित की है। इसके अलावा अंतरिम राहत के रूप में भी किसानों के खातों में राशि ट्रांर्सफर की गई है। इस तरह 15,93,320 किसानों के बैंक खाते में 5,11,31,70,660 रुपए की राशि स्थानांतरित की है।
इस समय खरीफ की फसल का बीमा कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस योजना के लिए किसान कहां और कैसे आवेदन करें। इसका समाधान करने के लिए हम आपको इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताने के साथ ही आवेदन करने की पूरी जानकारी देंगे। किसान को इस योजना में आवेदन करने से पहले इस योजना की आवश्यक शर्तों को समझ लेना बेहद जरूरी है। तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है फसल बीमा योजना और आप किस तरह इस योजना में आवेदन कर सरकार से फसल नुकसानी का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
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क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana )
हर साल प्राकृतिक आपदा-बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसान की फसल को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) इस योजना को चलाती है।
इस योजना से किसानों को होने वाले लाभ
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अब तक कितने किसानों को मिला इसका लाभ
इस वर्ष (2020) फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह में हुई असामयिक वर्षा / आंधी / ओलावृष्टि के कारण क्षति की भरपाई हेतु अभी तक 15,93,320 किसानों के बैंक खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में 5,11,31,70,660 रुपए की राशि स्थानांतरित कर दी गई है, जिनमें फरवरी माह में हुई फसल क्षति के लिए 10,95,122 किसानों के खातों में 3,77,97,31,084 रुपए तथा अप्रैल माह में हुई फसल क्षति के लिए 3,03,386 किसानों के खाते में 76,68,79,881 रुपए शामिल है।
इसके अलावा इस वर्ष अप्रैल माह में रबी मौसम असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण कृषि एवं बागवानी फसल अर्थात आम, लीची, फुल, सब्जी, पान आदि की खेती को हुए क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान के लिए किसानों ने आवेदन किया है। इसकी जांच चल रही है तथा जल्द ही कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इधर हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2016 से पूरे प्रदेश में शुरू किया गया। इस योजना में बाजरा, धान, कपास, मक्का, गेंहू, चना, जौ, सरसों एवं सूरजमुखी फसलों को कवर किया गया है। इस योजना में अब तक 50.37 लाख किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 12.09 लाख किसानों को 2546.96 करोड़ रुपए बीमा राशि के रूप में दिए जा चुके है। जबकि किसानों ने प्रीमियम के रूप में 825.69 करोड़ रुपए ही दिए थे।
फसल बीमा योजना के लिए पात्रता (PMFBY)
कैसे और कहां से लें आवेदन फार्म
इस योजना के तहत ऑफ लाइन व ऑन लाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफ लाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा का फार्म लेकर भरना होगा। वहीं ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
फसल बीमा के लिए आवेदन करने से पूर्व जानने योज्य आवश्यक बातें
फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति ऐसे देखें
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