प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 15 लाख से अधिक किसानों को मिला 5 अरब 11 करोड़ का मुआवजा

Share Product Published - 19 Jun 2020 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 15 लाख से अधिक किसानों को मिला 5 अरब 11 करोड़ का मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Prime Minister Crop Insurance Scheme )

भारत में किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि का सामाना करना पड़ता है। इससे उनकी इतनी मेहनत से उगाई गई फसल का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री बीमा योजना चला रखी है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा कर फसल नुकसानी का मुआवजा प्राप्त कर सकता है। इसी वर्ष (2020) में जिन किसानों को रबी की फसल में नुकसान हुआ उनके खातों में सरकार ने मुआवजे की राशि स्थानांतरित की है। इसके अलावा अंतरिम राहत के रूप में भी किसानों के खातों में राशि ट्रांर्सफर की गई है। इस तरह 15,93,320 किसानों के बैंक खाते में 5,11,31,70,660 रुपए की राशि स्थानांतरित की है। 

इस समय खरीफ की फसल का बीमा कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस योजना के लिए किसान कहां और कैसे आवेदन करें। इसका समाधान करने के लिए हम आपको इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताने के साथ ही आवेदन करने की पूरी जानकारी देंगे। किसान को इस योजना में आवेदन करने से पहले इस योजना की आवश्यक शर्तों को समझ लेना बेहद जरूरी है। तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है फसल बीमा योजना और आप किस तरह इस योजना में आवेदन कर सरकार से फसल नुकसानी का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।  

 

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क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana )   

हर साल प्राकृतिक आपदा-बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसान की फसल को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) इस योजना को चलाती है।

 

 

इस योजना से किसानों को होने वाले लाभ

  • इस योजना के सरकार प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के तहत किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास करने के साथ ही उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं।
  • किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना किया जाता है और कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है।

 

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अब तक कितने किसानों को मिला इसका लाभ

इस वर्ष (2020) फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह में हुई असामयिक वर्षा / आंधी / ओलावृष्टि के कारण क्षति की भरपाई हेतु अभी तक 15,93,320 किसानों के बैंक खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में 5,11,31,70,660 रुपए की राशि स्थानांतरित कर दी गई है, जिनमें फरवरी माह में हुई फसल क्षति के लिए 10,95,122 किसानों के खातों में 3,77,97,31,084 रुपए तथा अप्रैल माह में हुई फसल क्षति के लिए 3,03,386 किसानों के खाते में 76,68,79,881 रुपए शामिल है।

इसके अलावा इस वर्ष अप्रैल माह में रबी मौसम असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण कृषि एवं बागवानी फसल अर्थात आम, लीची, फुल, सब्जी, पान आदि की खेती को हुए क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान के लिए किसानों ने आवेदन किया है। इसकी जांच चल रही है तथा जल्द ही कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इधर हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2016 से पूरे प्रदेश में शुरू किया गया। इस योजना में बाजरा, धान, कपास, मक्का, गेंहू, चना, जौ, सरसों एवं सूरजमुखी फसलों को कवर किया गया है। इस योजना में अब तक 50.37 लाख किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 12.09 लाख किसानों को 2546.96 करोड़ रुपए बीमा राशि के रूप में दिए जा चुके है। जबकि किसानों ने प्रीमियम के रूप में 825.69 करोड़ रुपए ही दिए थे।

 

फसल बीमा योजना के लिए पात्रता (PMFBY)

  • इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है।
  • इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते है। साथ ही आप किसी उधार की पर ली गई जमीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते है।
  • देश के उन किसानों का इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा, जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो।

 

कैसे और कहां से लें आवेदन फार्म

इस योजना के तहत ऑफ लाइन व ऑन लाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफ लाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा का फार्म लेकर भरना होगा। वहीं ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/  पर जाना होगा।

 

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • किसान की एक फोटो 
  • किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) 
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) 
  • अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। 
  • खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा।
  • इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवाना होगा। 
  • अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गई है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी अपने पास रखें। 
  • इसमें खेत का खाता / खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
  • फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है।

 

फसल बीमा के लिए आवेदन करने से पूर्व जानने योज्य आवश्यक बातें

  • फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी है।
  • फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • फसल बीमा राशि की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
  • दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
  • कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपए था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपए, बाजरा के लिए 222.58 रुपए और मक्का के लिए यह 202.34 रुपए प्रति एकड़ था।

 

 

फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
  • फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा।
  • अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा।
  • अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा।
  • फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। इस तरह आपका ऑनलाइन फार्म भर जाएगा। 

 

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति ऐसे देखें

  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर  https://pmfby.gov.in/  जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना रिसिप्ट नंबर भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद सर्च स्टेट्स के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • इस योजना के संबंध में ओर अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आफिशियल बेवसाइट  https://pmfby.gov.in/   पर जाकर विजिट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

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