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पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ग्रीन हॉउस एवं फूलों की खेती पर 50 प्रतिशत सब्सिडी

Published - 23 Jun 2021

सरंक्षित खेती योजना : जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

जलवायु परिवर्तन के कारण परंपरागत तरीके से खेती करना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। भारत जैसे देश में तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा है क्योंकि यहां की खेती पूर्ण रूप से बारिश पर आधारित है और साल दर साल बारिश भी कम होती जा रही है। इसके अलावा भारत में अलग-अलग प्रदेश की जलवायु भी अलग-अलग है जिससे बागवानी फसलों को भी हर तरह की जलवायु में उगाना संभव नहीं हो पाता। इस सब को देखते हुए अब संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है ताकि विपरित मौसम में भी किसान को नुकसान नहीं हो और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें संरक्षित खेती को प्राथमिकता दे रहीं हैं। इसके लिए किसानों को अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है ताकि किसान संरक्षित खेती की ओर अग्रसर हो। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


संरक्षित खेती अनुदान योजना के लिए आवेदन मांगे

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस समय मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। राज्य के किसान सब्सिडी पर खेती के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। इन घटकों के तहत अलग-अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन किसान भाइयों को ग्रीन हाउस सब्सिडी, पॉली हाउस सब्सिडी और शेड नेट हाउस सब्सिडी का लंबे समय इंतजार है वे अब आवेदन कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। 


किसान कर सकते हैं एक योजना के लिए आवेदन

मध्य प्रदेश के किसान संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान इन सभी में से किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह इस प्रकार है-

  • शेड नेट हॉउस - ट्यूब्लर स्ट्रक्चर
  • उच्च कोटि की सब्जियों की खेती - पाली हॉउस / शेडनेट हॉउस 
  • प्लास्टिक मल्चिंग 
  • ग्रीन हॉउस ढांचा (ट्यूब्लर स्ट्रक्चर)-2080 से 4000 वर्ग मीटर तक 
  • क्रोईसंथेमम, गुलाब और लिली की खेती-पाली हाउस / शेडनेट हॉउस 


संरक्षित खेती योजना पर मिलने वाली सब्सिडी

राज्य में सभी वर्ग के किसानों को सरंक्षित खेती योजना के तहत पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती आदि घटकों पर लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। 


राज्य के इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

संरक्षित खेती योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इन जिलों में खरगौन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, देवास, बलाघाट, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अनुपपुर, कटनी के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।  


योजना के लिए किसान कब कर सकेंगे आवेदन

संरक्षित खेती योजना के सभी प्रकार के घटकों के लिए आवेदन 22 जून 2021 से शुरू हो गए हैं। इसके किसान 22 जून के दिन में 11.00 बजे से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दर्शाए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा। किसान लक्ष्य पूर्ण होने तक आवेदन कर सकते हैंं। 


संरक्षित खेती योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता/नियम

  • मध्यप्रदेश के 13 जिलों के किसान संरक्षित खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से पात्रता और नियम निर्धारित किए गए हैं। जो इस प्रकार से हैं- 
  • कृषक व्यस्क एवं भूस्वामी होना आवश्यक है।
  • कृषक के पास निश्चित सिंचाई स्रोत एवं साधन उपलब्ध होना चाहिए।
  • कृषक के नाम का प्रस्ताव / अनुमोदन ग्राम सभा / जनपद / जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त किया जाएगा।
  • कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी।
  • बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • योजना के तहत एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा। 


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए 7 आधार कार्ड फोटो खसरा नम्बर बी1/ बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोडक़र) 


सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं। किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं।

 

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