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पीएम किसान सम्मान निधि : पश्चिम बंगाल के किसानों को मिलेंगे 18 हजार रुपए

Published - 26 Mar 2021

जानें, किन किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और किन को नहीं?

पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं की बौछार हो रही है। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव के समय घोषणाएं करती है और चुनाव जीतने पर उसे पूरा करने का वादा करती है। ऐसी ही एक घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी ने प्रदेश के किसानों के लिए की है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस समय राज्य में चल रहे विधान सभा चुनाव में बुधवार को पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य के किसानों के अकाउंट में 18,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक रैली में घोषणा की है कि अगर राज्य में बीजेपी की सत्ता आती है हर किसान के अकाउंट में एकमुश्त 18,000  रुपए भेजे जाएंगे। शाह ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी रैली में कहा है कि अगर आपको केंद्र की योजनाओं का फायदा उठाना है तो आपको बीजेपी को वोट देना होगा। बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी का मुकाबला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। दोनों ही पार्टियां सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी ताकत झौंक रही है।  

 

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पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है ये योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कई राज्यों ने अपने यहां लागू नहीं कर रखा है। उन्हीं में से पश्चिम बंगाल भी जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को लागू नहीं किया था। इस योजना के तहत देश के किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत सात किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। वहीं आठवीं किस्त भी किसानों के मिलने को है। जबकि पश्चिम बंगाल के किसानों को अभी तक एक भी किस्त देखने को नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी की यहां के किसानों को एक मुश्त 18000 रुपए खातों में देने की घोषणा काफी चर्चा में बनी हुई है। 

 


क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? ( PM-Kisan Samman Nidhi )

मोदी सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। यह एक ऐसी योजना है, जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। हर किसान के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार इन पैसों को 3 बराबर किस्तों में भेजती है। यानी केंद्र सरकार हर किस्त में 2,000 हजार रुपए ट्रांसफर करती है।

 


किसान घर बैठे करा सकते हैं इस योजना में रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। इसके लिए आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in  पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 


किन किसानों को मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ( PM kisan samman nidhi yojana )

सरकार ने पीएम सम्मान निधि के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब उन किसानों के खातें में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6 हजार रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाएंगे जिनके नाम से खेत-खसरा होगा। सरकार ने यह फैसला योजना में गड़बडिय़ों की शिकायत के आधार पर किया है। नए नियमों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब नए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराते समय आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर की भी जानकारी देनी होगी। जिन परिवारों के नाम संयुक्त जमीन है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अपने नाम से जमीन का कुछ हिस्सा कराना होगा। अगर किसानों ने कोई जमीन खरीदी है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।


इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

सरकार की इस स्कीम का फायदा उन किसानों को नहीं मिलेगा जो अपना पिता-दादा किसी रिश्तेदार के नाम की जमीन पर खेती करते हैं। मतलब जमीन खेतिहर जमीन किसान के नाम ही होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान की जमीन पर खेती करता है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए लैंड ओनरशिप बहुत जरूरी है। अगर कोई किसान किसी संवैधानिक पद पर है और उसके नाम से जमीन है और वह खेती करता है तो उसे भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई किसान योजना का लाभ ले रहा है और उस किसान की मृत्यु हो गई तो इस योजना का लाभ किसान की पत्नी और बच्चों को दिया जाएगा।

 

इन किसानों को रखा गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाह

कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना  ( PM Kisan )से बाहर किए जाने वाले किसानों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ रिटायर लोग जिन्हें 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है और जो इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है।  

 

 

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