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पीएम किसान सम्मान निधि योजना : किश्त की राशि नहीं बढ़ाएगी केंद्र सरकार

Published - 19 Mar 2021

जानें, क्यूं नहीं बढ़ पा रही योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि, सरकार ने दिया ये जबाव?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वकांशी योजना है। इसके तहत किसानों को उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है जिसका फायदा भारत के करोड़ों किसानों को हो रहा है। इस योजना की आठवीं किस्त भी होली के आसपास दी जा सकती है। इसी बीच मीडिया में लगातार ये खबरे सुर्खियों में रही की केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने वाली है ताकि किसानों को और अधिक फायदा हो सके। लेकिन हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का खंडन कर दिया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाई जा सकती है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

 

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नहीं बढ़ेगी पीएम सम्मान निधि योजना में मिलने वाली राशि

कृषि मंत्री तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपएकिसानों को दिया जाता है. यह भुगतान, लाभार्थियों के आधार-सीड डेटा के आधार पर किया जाता है। फिलहाल आधार सीड की प्रक्रिया असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नहीं की जाती है। इस संबंध में इन राज्यों को 31 मार्च, 2021 तक छूट दी गई है।

 


योजना से अब तक किसानों को मिला ये लाभ

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान का पैसा राज्यों को सीधे आवंटित नहीं किया जाता है। इसमें पैसा राज्यों के किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है। राजस्थान में, लगभग 70,82,035 किसान परिवारों को विभिन्न किस्तों को कवर करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना के तहत 7,632.695 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के गंगानगर जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,45,799 है, जबकि दौसा जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,71,661 है।


योजना से जुड़े अपात्र किसानों से होगी वसूली

महाराष्ट्र में पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य (अपात्र) किसानों से धन की वसूली पर एक अन्य प्रश्न के जवाब में, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 11 मार्च को लगभग 78.37 करोड़ रुपए की वसूली की है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई अपात्र किसानों योजना में शामिल हो गए थे और इसका लाभ उठा रहे थे। जब ये बात सरकार के संज्ञान में आई तो इसकी जांच करने पर साफ हो गया कि कई अपात्र इस योजना से जुड़ गए हैं। इस पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपात्र लोगों से राशि की वसूली का काम शुरू किया है।

 


क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?

पीएम किसान एक केंद्रीय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है जिसके तहत देश भर के लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कुछ विशेष मानदंडों के अधीन है। यह राशि 2,000 रुपए की तीन किस्तों में सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।


इनको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ

  • अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपए सालाना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।
  • 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।


तो फिर कौन हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल?

नए नियम के अनुसार अब उन किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास खेती के स्वयं के नाम पर जमीन होगी। इसलिए नया रजिस्ट्रेशन कराने पर किसान भाई इस बात का ध्यान रखें और जिन किसानों के नाम खेत की जमीन हो वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।

 

 

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