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कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, अभी करें आवेदन

Published - 09 Jun 2021

जानें, कहां और कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

किसानों को खरीफ की बुवाई के समय सिंचाई कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को कृषि पम्प कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने विशेषकर किसानों के लिए नए कृषि कनेक्शन जारी करने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत तहत किसान या कोई अन्य उपभोगता नए कनेक्शन या फिर पुराने कनेक्शन का भार कम या ज्यादा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 संभागों के 16 जिलों के लिए नए कृषि पम्प कनेक्शन या पुराने कनेक्शन का भार कम या ज्यादा करने की सुविधा दे रही है। इसके लिए किसान या अन्य उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मैदानी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही नवीन कनेक्शन के आवेदन अतिशीघ्र नियमानुसार स्वीकृत कर उपभोक्ताओं के घर, दुकानों एवं खेतों में बिजली पहुचाएं।

 

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इन संभागों के 16 जिलों के किसानों को दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन

मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र चार संभागों में हैं। इन संभागों के 16 जिलों के किसान आवेदन कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका विवरण इस प्रकार से है-

  • भोपाल : भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर तथा विदिशा
  • नर्मदापुरम: होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल
  • ग्वालियर : ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया तथा अशोकनगर
  • चंबल : मुरैना, भिंड तथा श्योपुर


किसान कृषि कनेक्शन के लिए कैसे करें आवेदन

किसान बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को  portal.mpcz.in लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड तथा आधार में रजिस्टर्ड मोबाईल नं. के साथ www.sankalp.mpcz.in/NSC पर लॉगिन करें। फार्म पूरा भरने करने के बाद आप अपना भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उक्त तरीके से किया गया भुगतान के द्वारा आपका पूर्ण प्रकरण उसी समय स्वीकृत हो जाएगा। फार्म पूर्ण करने के बाद यदि आप भुगतान चैक या डी.डी. के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपका आवेदन पूर्ण होने के बाद जारी होने वाली रसीद को साथ लेकर एच.डी.एफ.सी. की किसी भी निकटस्थ शाखा में जमा करना होगा। इस डी.डी. अथवा चैक के नकदीकरण के बाद ही आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

नए कृषि कनेक्शन या पुराने कनेक्शन पर भार कम या ज्यादा करने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान के पास कुछ दस्तावेज होना आवश्यक हैं जो इस प्रकार से हैं-

  • आधार कार्ड (मोबाईल नंबर दर्ज होना चाहिए)
  • आवेदक की बी -1 (खतौनी) की प्रति


बिजली संबंधित जानकारी और शिकायत के लिए यहां करें संपर्क

किसान पम्पसेट तथा घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रकार के कंपनी के द्वारा आपत्ति पर शिकायत कर सकते हैं। बिजली संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 1912 पर काल या 07552551222 पर वाट्सएप करके समस्या का समाधान कर सकते हैं।


इधर राजस्थान में 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का है लक्ष्य

राजस्थान में भी गहलोत सरकार किसानों को नए कनेक्शन जारी करने पर कार्य कर रही है। बीते दिनों ऊर्जा मंत्री के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राजस्थान में 2018 से अप्रैल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से अप्रैल माह में ही 3 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2012 की कट-ऑफ डेट तक मांग पत्र जमा वाले लगभग 70 हजार मामले लंबित है, जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण सामान और संसाधनों के कारण कृषि कनेक्शनों के जारी करने की प्रक्रिया धीमी रही है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। इनमें से 8 लाख कनेक्शन सौभाग्य योजना तथा 2 लाख कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से वंचित 1.93 लाख से अधिक आवासों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 1,213.56 करोड़ रुपए लागत का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।  

 

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