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ऋण माफी योजना : इन किसानों को नहीं मिलेगा कर्ज माफी योजना का लाभ

Published - 10 Feb 2022

जानें, क्या है कर्ज माफी योजना के नियम, शर्तें और पात्रता

किसानों का पुराना कर्जा माफ करने के लिए कई राज्यों में ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएं ताकि किसानों को बैंकों से कृषि संबंधी कार्यों के लिए नया ऋण मिल सकें। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, झारखंड आदि राज्यों में ऋण माफी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि सरकार की इस ऋण माफी योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। इस योजना के लिए कुछ नियम, शर्तें और पात्रता निर्धारित की गईं हैं। उन्हीं के आधार पर किसानों के कर्ज माफ किए जाते हैं। हालांकि अलग-अलग राज्यों में पात्रता और शर्तों या नियमों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन सामान्यत: पात्रता और शर्तें संबंधी नियम लगभग सभी राज्यों के किसानों के लिए एक जैसे ही हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को यह जानकारी देंगे कि आप कैसे पता करें कि आप ऋण माफी योजना में आते हैं या नहीं? यानि आपका बैंक से लिया गया ऋण माफ हो सकता है या नहीं? इससे किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ उठाने में आसानी होगी। 

क्या है ऋण माफी योजना (Loan Waiver Scheme)

अलग-अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों के लिए बैंक से मिलकर ऋण माफी की घोषणा करती हैं। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के 50 हजार से लेकर दो लाख तक के कर्ज माफ किए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में सभी किसान जो ऋण माफी के पात्र नहीं हैं वे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर देते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि ऋण माफी से पहले बैंक की ओर से आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाता है। आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है। इसके बाद आपको ऋण माफी योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में आपको इसके नियम, शर्तें और पात्रता के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। 

ऋण माफी योजना के लिए क्या है पात्रता/शर्तें

  • ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना जरूरी है।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य योजना का पात्र होगा।
  • किसान के पास मान्य राशन कार्ड होना चाहिए।
  • किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक किसान अल्पवधि फसल ऋण धारक होने चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • फसल ऋण राज्य में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋण धारक के परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।
  • अगर किसी किसान ने एक से अधिक बैंक से ऋण लिया है तो सिर्फ इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक से लिया गया ऋण को माफ किया जाएगा।

इन्हें नहीं मिलेगा कर्ज माफी योजना का लाभ (Debt Waiver Scheme)

ऋण माफी योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाना है। नीचे दिए गए पद पर कार्य करने वाले लोग ऋण माफी योजना के पात्र नहीं होंगे चाहे वे किसान ही क्यूं न हो। ये इस प्रकार से हैं-

  • राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य / राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष या मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं मानें जाएंगे। 
  • केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई/राज्य सरकारके मंत्रालय/पीएसई एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ ग्रुप डी के कर्मी को छोडक़र) पात्र नहीं होंगे।
  • सभी सुपर न्यूटिटेड / सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे अधिक है (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ/ग्रुप डी के कर्मी को छोडक़र) वे पात्र नहीं मानें जाएंगे। 
  • गत निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। 
  • इसके अलावा सभी संबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

ऋण माफी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

ऋण माफी योजना के लिए राज्य के किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर वहां से फॉर्म लेना होगा। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे बैंक में जमा कराना होगा। केवाईसी होने के बाद पात्र किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। 

ऋण माफी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान के जमीन के दस्तावेज
  • राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र
  • किसान का बैंक अकाउंट पासबुक (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति)
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

इन राज्यों के किसानों के फसली ऋण हुए माफ

जैसा कि देश के कई राज्यों में किसानों को फसली ऋणों पर कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग नाम से कर्ज माफी योजना चलाई जा रही है। हम यहां प्रमुख चार राज्यों के कर्ज माफी योजना की प्रगति जिक्र कर रहे हैं जो इस प्रकार से है-

ऋण माफी योजना राजस्थान : राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के बकाया ऋणों को माफ किया है जिसकी सूची जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार  किसानों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2021 को राजस्थान किसान ऋण माफी योजना-2021 के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालिक ऋणों पर ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। अब किसानों द्वारा रखी गई गिरवी जमीन को मुक्त कराकर उनके नाम पर दोबारा पंजीयन कराया जा सकेगा। बता दें कि ऋण माफी योजना के तहत क्रेडिट कार्ड से लिया गया ऋण ही माफ होगा। राजस्थान में किसानों के 2018 में लिए गए पुराने कर्ज जो अभी तक बकाया है वे माफ किए जा रहे हैं। इसको लेकर बैंकों ने 31 मार्च 2018 में कुल कर्ज और 30 नवंबर 2018 को कर्ज की स्थिति की जानकारी मांगी है। ताकि पता चल सके कि एनपीए कितनी है। 

किसान कर्ज माफी योजना मध्यप्रदेश : जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का आश्वासन दिया है। सरकार के दिए निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की राष्ट्रीयकृत एवं सरकारी बैंकों के तहत आपातकालीन फसल लोन के रूप में शासन द्वारा पात्रता के अनुसार पाए गए किसानों को दिनांक 31 मार्च 2018 तक दो लाख की सीमा तक का बकाया फसल ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पहले चरण में 50 हजार तक की ऋण माफी का लाभ किसानों दिया जाएगा। पहले चरण में 11000 किसानों का लोन माफ किया जाएगा। इन 11000 किसानों का कुल 36080 लाख रुपए का कृषि लोन माफ किया गया है। अब पिछले 2 महीनों से लोन माफी का दूसरा चरण चल रहा है। इस दूसरे चरण में सभी बैंकों के एक लाख रुपए तक का ऋण को माफ किया जाएगा। दूसरे चरण में तहसील के 3749 किसानों का 26 करोड़ 32 लाख रुपए का फसल ऋण माफ किया जा रहा है

ऋण माफी योजना उत्तर प्रदेश : यूपी में किसान ऋण मोचन नाम से योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 31 मार्च 2016 से पूर्व जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से क्रेडिट कार्ड के जरिये ऋण लिया है, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। बता दें कि जिन किसानों का नाम किसान ऋण मोचन सूची / किसान कर्ज माफी सूची में दर्ज होगा, उन किसानों का एक लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। 

ऋण माफी योजना झारखंड : झारखंड सरकार की ओर से राज्य के किसानों के ऋण 31 मार्च 2020 तक के मानक फसली ऋण माफ किए जाएंगे। इसके तहत किसानों का 50 हजार रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। बता दें झारखंड में किसानों को लोन से राहत पहुंचाने वाली योजना कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1228.85 करोड़ की ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऋण माफी योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अब तक 3,38,237 किसानों ने ऋण माफी के लिए प्रज्ञा केंद्रों में ई केवाइसी किया है। इस आधार पर कुल कुल 3,08,492 किसानों के लिए 1228.85 करोड़ रुपए की ऋण माफी की प्रकिया पूरी की जा चुकी है।

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