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31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Published - 25 Mar 2021

जानें, आनलाइन पैन को आधार से लिंक करने का तरीका

भारत सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। सभी को इस तिथि तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं आपसे 1000 रुपए तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नए प्रावधान के अनुसार, सरकार आधार के साथ पैन लिंक न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने की रकम तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अभी पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। 

 

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पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगी परेशानी

मौजूदा कानूनों के तहत अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा होने पर व्यक्ति उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकेगा, जहां पैन नंबर देना पड़ता है। बता दें कि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। यदि आप 31 मार्च तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार टैक्स2 विन के सीईओ और संस्थापक अभिषेक सोनी कहते हैं कि फाइनेंस बिल 2021 में नए सेक्शन 234एच जोड़ा गया है। इसका मकसद पेनाल्टी लगाना है। अगर कोई व्यक्ति तय समय रहते हुए ऐसा नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। 

 

 

पैन को आधार से लिंक कराने से ये मिलते हैं फायदें

  • अगर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है तो इससे बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाता है। 
  • अगर आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक है, तो इससे आपको वेतन लेने में परेशानी नहीं होगी। वहीं पैन आधार से लिंक होने से कोई कंपनी सैलेरी पर टीडीएस नहीं काट पाएगी जिससे आपको फायदा होगा। 
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक होने से आयकर रिटर्न भरने में आसानी होती है। क्योंकि इनकम टैक्स भरने के लिए आधार और पैन कार्ड का लिंक होना जरुरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना इनकम टैक्स जमा नहीं कर सकते। जबकि आधार कार्ड की मदद से आप इनकम टैक्स आसानी से भर सकते हैं। 
  • यदि आपका पैन आधार से लिंक है तो कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से पेंशन प्राप्त भी हो जाती है।
  • अगर आप किसी बिजनेस या दूसरे कामों में इंवेस्टमेंट यानि निवेश करने की इच्छा रखते है, तो ऐसा करने के लिए आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। 
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराने से आपको बिजनेस, नौकरी, व्यापार की शुरुआत सहित वाहन खरीदी आदि कामों में इसका लाभ मिलता है।

 

 

कैसे करें ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक?

अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर लिंक आधार  का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कोड भरकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

 

 

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