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खरीफ फसलों का बीमा शुरू, किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं अधिसूचित फसलों का बीमा

Published - 03 Jun 2021

जानें, किसान कैसे कराएं फसलों का बीमा और क्या देने होंगे दस्तावेज

भारतीय कृषि मौसम पर आधारित है। मौसम के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है- रबी की फसल और खरीफ की फसल। इस समय कई राज्यों में किसान खरीफ की बुवाई कर रहे हैं। कई सालों से देखने में आ रहा है कि किसानों की फसल अति बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल के खराब हो रही है। लेकिन फसलों का बीमा नहीं होने की वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है। ऐसे मे जरूरी हो जाता है कि किसान अपनी फसलों का बीमा कराएं ताकि प्राकृतिक कारणों से होने वाली संभावित हानि की भरपाई की जा सके। इस लिहाज से केंद्र सरकार की ओर फसल बीमा योजना लागू की गई हैं। इस समय कई राज्यों में खरीफ की फसलों का बीमा किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य में होने वाली फसलों के अनुसार अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाता है। किसान इन अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए 4 फसलों को अधिसूचित कर उनकी प्रीमियम राशि का निर्धारण कर दिया है। इसके अनुसार किसान फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित फसलें

हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 फसलों का चयन किया है। इस वर्ष के खरीफ तथा रबी सीजन के लिए फसलों का चयन के साथ ही प्रीमियम राशि दर एवं नुकसान होने पर दी जाने वाले क्लेम का निर्धारण भी कर दिया है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन 9 फसलों को शामिल किया गया है इसमें से 4 खरीफ तथा 5 रबी फसलें है।  खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। किसान को फसल बीमा करवाने के लिए प्रति एकड़ कितनी राशि देनी होगी सरकार ने वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों के लिए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि भी तय कर दी है। किसानों को खरीफ सीजन की फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होता है।  


प्रति एकड़ कितना देना होगा प्रीमियम

हरियाणा के किसानों को धान के लिए प्रति एकड़ 713.99 रुपए, मक्का के लिए 356.99 रुपए, बाजरा के लिए 335.99 रुपए और कपास के लिए 1732.50 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी प्रकार रबी सीजन की फसलों के लिए गेहूं के लिए प्रति एकड़ 409.50 रुपए, जौ के लिए 267.75 रुपए प्रति एकड़, चना के लिए 204.75 रुपए प्रति एकड़, सरसों के लिए 275.63 रुपए प्रति एकड़ और सूरजमुखी के लिए 267.75 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा।


फसल नुकसान होने पर कितना मिलेगा मुआवजा

हरियाणा सरकार ने राज्य में खरीफ तथा रबी फसलों का बीमा राशि घोषित कर दिया है। बीमित राशि धान के लिए 35,699.78 रुपए, मक्का के लिए 17,849.89 रुपए, बाजरा के लिए 16,799.33 रुपए तथा कपास के लिए 34,650.02 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी तरह गेहूं के लिए बीमित राशि 27,300.12 रुपए, जौ के लिए 17,849.89 रुपए, चना के लिए 13,650.06 रुपए, सरसों के लिए 18,375.17 रुपए तथा सूरजमुखी के बीमित राशि 17,849.98 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है।  


किसान कब तक करा सकते हैं फसलों का बीमा

हरियाणा में अधिसूचित फसलों का बीमा वर्ष 2021 में किसान खरीफ सीजन के लिए 31 जुलाई 2021 तक बीमा करा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर (ऑप्ट-आउट) हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। 


फसल बीमा हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। किसान फसल बीमा के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।


फसल में बदलाव की अंतिम तिथि से दो दिन पहले देनी होगी सूचना

यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले यानी 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा। 


फसल बीमा योजना से संबंधित शिकायत के लिए इस नंबर पर करें कॉल

सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं। स्कीम से जुड़ी शिकायत के लिए राज्य के कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है।  

 

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