user profile

New User

Connect with Tractor Junction

खेत में ट्यूबवेल लगवाने के लिए सरकार से मिलेगी 35 हजार रुपए की सब्सिडी

Published - 19 Mar 2022

जानें, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक बिहार सरकार की बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना है। इस योजना के तहत राज्य केे किसानों को अपने खेत में नलकूल यानि ट्यूबवेल लगवाने के लिए सरकार की ओर से 35 हजार रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की जानकारी दे रहे हैं। 

क्या है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को अपने खेत पर निजी ट्यूबवेल लगवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से शताब्दी निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य खेत के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना है। बता दें कि बिहार की 80 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी के कामों से जुड़ी हुई है। कृषि के लिए सिंचाई एक मुख्य कारक है। पिछले वर्षों में मानसून की अनिश्तिता एवं अल्प वर्षा की स्थिति के कारण भूजल आधारित सिंचाई पर निर्भरता बढ़ गई है। राज्य के 90-95 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। अत: वे सिंचाई साधन विकसित करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अत: राज्य में कृषि विकास एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना लागू की गई है। यह योजना बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में लागू है।

निजी नलकूप लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

जो किसान अपने खेत में नलकूप या ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बिहार शताब्दी नलकूप योजना के तहत राज्य के किसानों को 70 मीटर गहराई वाले निजी नलकूप लगवाने पर 328 रुपए प्रतिमीटर के अनुसार 15 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं 100 मीटर की गहराई वाले नलकूप लगवाने पर 597 रुपए प्रतिमीटर के अनुसार 35 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसानों को पंप लगवाने के लिए भी 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 

15 दिनों में मिलता है निजी नलकूप कनेक्शन

किसानों को योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जाएगा। जो किसान अनुदान (सब्सिडी) पर अपने खेत में नलकूप लगवाना चाहता है उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद 15 दिन में नलकूप कनेक्शन के लिए मंजूरी मिल जाती है। 

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के लिए पात्रता और शर्तें

बिहार शताब्दी निजी नलकूल योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गईं हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • इस योजना के लिए बिहार राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। 
  • योजना में सभी श्रेणी के किसानों को शामिल किया गया है। इसलिए इस योजना का लाभ राज्य का कोई भी किसान ले सकता है।
  • इस योजना के तहत किसान को केवल एक ही निजी नलकूप लगवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में किसानों का चयन उनकी श्रेणी के अनुसार जैसे अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 1 प्रतिशत किसानों का चयन किया जाएगा।
  • अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध न होने से उन्हें मिलने वाला 1 प्रतिशत का चयन अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा, जिससे पूरे 17 प्रतिशत का चयन उन्हें मिल सकेगा।
  • योजना में आवेदक किसानों के पास 40 डेसीमल कृषि भूमि होनी आवश्यक है।

बिहार निजी नलकूल योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

राज्य का जो पात्र लाभार्थी किसान इस योजना के लिए ओवदन करना चाहते हैं। इसके लिए उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान निवास प्रमाण-पत्र
  • भू स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • किसान के खेत के कागजात
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • अदयतन रसीद    
  • किसान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

बिहार शताब्दी नलकूप योजना में आवेदन की प्रक्रिया

राज्य के जो किसान बिहार शताब्दी नलकूप योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गए तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले आपको बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट bihar.gov.in पर जाना होगा। डायरेक्ट लिंक http://minorirrigation.bihar.gov.in/bsnny/Default.aspx पर उपलब्ध है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपने द्वारा पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फील्ड से संबंधित जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि का विवरण दर्ज करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

Certified Used Tractors

Powertrac 434 प्लस
₹ 1.10 Lakh Total Savings

Powertrac 434 प्लस

37 HP | 2023 Model | Chittaurgarh, Rajasthan

₹ 4,30,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Mahindra 575 डीआई एक्सपी प्लस
₹ 4.40 Lakh Total Savings

Mahindra 575 डीआई एक्सपी प्लस

47 HP | 2014 Model | Hanumangarh, Rajasthan

₹ 2,87,500
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Massey Ferguson 1035 डीआई
₹ 1.28 Lakh Total Savings

Massey Ferguson 1035 डीआई

36 HP | 2020 Model | Tonk, Rajasthan

₹ 5,00,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Farmtrac 45 पॉवरमैक्स
₹ 0.49 Lakh Total Savings

Farmtrac 45 पॉवरमैक्स

50 HP | 2023 Model | Dewas, Madhya Pradesh

₹ 7,41,285
Certified
icon icon-phone-callContact Seller

View All