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निशुल्क पंप कनेक्शन : किसानों को सिंचाई के लिए मिलेंगे नि:शुल्क बिजली कनेक्शन 

Published - 23 Oct 2021

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलेगी बिजली बिल में राहत

रबी की फसल की बुवाई का समय आ गया और किसान इसकी बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। बिना सिंचाई के फसल उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। परंपरागत तरीकों से सिंचाई करने में काफी समय व श्रम लगता है। वहीं बिजली पंप की सहायता सिंचाई कार्य आसान हो जाता है और इसकी सहायता से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कार्य किया जा सकता है। किसानों की आवश्यकता और सुविधा को ध्यान में रखते मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए निशुल्क पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ वे ही किसान उठा सकते हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हो। इसकेे अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में राहत प्रदान की है। 

बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि पंपों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत देते हुए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। मध्यप्रदेश के मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। 

5 हार्सपावर तक के पंप के लिए इन किसानों को मिलेगा फ्री कनेक्शन

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपावर तक के पंप के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। देयक किसान की सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी एवं इससे करीब 9 लाख 25 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 4733 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाएगी। वहीं उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में 15722 करोड़ 87 लाख रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।

10 हार्स पॉवर तक के कनेक्शन के लिए सालाना देने होंगे 750 रुपए

मंत्रि-परिषद ने के निर्णय के अनुसार 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर से देना होगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 

10 हार्स पावर तक के कनेक्शन के लिए सालाना देने होंगे 1500 रुपए

राज्य में 10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फलैट दर से देना होगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इसके लिए 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 हजार कृषि पंप उपभोक्ताओं को लाभ होगा।  

मीटर युक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनों पर भी मिलेगी राहत

मीटर युक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनों पर भी राहत प्रदान की जाएगी। इसके तहत ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नियत प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियों को वितरण किया जाएगा। इसके लिए 350 करोड़ रुपए की राशि देय होगी एवं इससे करीब 2 लाख अस्थायी एवं 20 हजार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

घरेलू बिजली कनेक्शन पर भी मिलेगा सब्सिडी का लाभ

राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। इसके लिए गृह ज्योति योजना में 4981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

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