Published - 14 Dec 2021
किसानों के लिए खेतीबाड़ी और बागवानी के कार्यों के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। आज के समय में हर किसान चाहता है कि उसके पास ट्रैक्टर हो ताकि वे खेती-किसानी के काम को कम श्रम और कम समय में पूरा कर सके। ट्रैक्टर की सहायता से ये काम आसान हो जाता है। लेकिन देश में कई किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे नया ट्रैक्टर खरीद सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के नियमानुसार किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इसमें आवेदन करके किसान भाई नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य सरकारें ही अपने-अपने स्तर पर किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। यह सब्सिडी किसानों को राज्य के कृषि विभाग और उद्यान विभाग की ओर से दी जाती है। इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि अलग-अलग राज्य अपने-अपने स्तर पर किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करते हैं। किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारित दर के अनुसार किसानों सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं उत्तरप्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं अन्य राज्यों में भी किसानों को उद्यान विभाग और कृषि विभाग की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
यूपी में 20 एचपी तक ट्रैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। इस संबध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है।
यूपी में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच)-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ राज्य के आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों को दिया जाता है। इसके तहत महिला किसान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि सामान्य वर्ग के किसानों को भी सब्सिडी का लाभ राज्य के नियमानुसार प्रदान किया जाता है।
राज्य सरकार की ओर से नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की गईं हैं। जो इस प्रकार से हैं-
• सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदक किसान का राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
• नए ट्रैक्टर की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए खेत के कागजात किसान के नाम से होना जरूरी है।
• एक किसान सिर्फ एक ही बार सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकता है।
• एक परिवार से केवल एक ही किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
• इस योजना के तहत वहीं किसान सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ प्राप्त न किया हो।
• इसके अलावा ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाला किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
• आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
• किसान के नाम से जमीन के कागजात
• आवेदक किसान के बैंक अकाउंट की पासबुक
• किसान का मोबाइल नंबर
• किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य के कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रशन कराना होता है। इसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने राज्य के निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के कृषि विभाग या उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु हम नीचे कुछ राज्यों के लिंक दे रहे हैं। किसान भाई अपने राज्यानुसार इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं-
राज्य का नाम आवेदन लिंक
मध्य प्रदेश - https://dbt.mpdage.org/inde&.htm
उत्तर प्रदेश - https://www.upagriculture.com/
हरियाणा - https://www.agriharyanacrm.com/
बिहार - http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
महाराष्ट्र - https://agriwell.mahaonline.gov.in/
असम - https://mmscmsguy.assam.gov.in/documents-detail/forms-for-the-revised-scheme-distribution-of-tractor-units-under-cmsguy
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।
Social Share ✖