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ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट, मोटर व्हीकल टैक्स माफ

Published - 18 Jun 2021

हरियाणा सरकार ने की 1100 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज माफ

कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट से राज्य के लोगों को राहत पहुंचने के उद्देश्य से हरियाणा की खट्टर सरकार ने हाल ही में 1100 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में सभी वर्गों को राहत पहुंचने का प्रयास किया गया है। इसमें किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब राज्य के ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सरकार की ओर से 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 600 किसानों को दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने अपने राहत पैकेज में घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ई-ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर, 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। 

 

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मोटर टैक्स माफ, वाहनों की फिटनेस तिथि को 30 जून तक बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे राज्य पर 72 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। इसके अलावा, वाहनों की फिटनेस तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।


बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज किया माफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने निर्णय लिया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपए का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थाई शुल्क 10 हजार रुपए से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपए से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 


12 लाख श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज

राज्य सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर घोषित इस पैकेज में असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी की गई है।


श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया पोर्टल

मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया अनुदान देने की घोषणा की थी। इसके तहत मुख्यमंत्री ने 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किए। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के कोविड पीडि़त मरीज, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी राज्य सरकार की घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5 हजार रुपए प्रति परिवार सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की शुरुआत की। 


संपत्ति कर में भी दी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही  का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे नगरीय स्थानीय निकाय विभाग पर लगभग 150 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। 


हरियाणा राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज एक नजर में

  • कुल राहत आर्थिक राहत पैकेज - 1100 करोड़ रुपए
  • असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए 600 करोड़ रुपए 
  • छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज- 150 करोड़ रुपए 
  • किसानों को 600 ई-ट्रैक्टर खरीदने पर 25 प्रतिशत की छूट 
  • आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के परिवारों को प्रति परिवार 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता 
  • राज्य बिजली उपभोक्ताओं को 30 जून तक के बिलों पर सरचार्ज माफ 
  • 2021-22 की पहली तिमाही के लिए पूरा संपत्ति कर माफ 
  • यात्री वाहनों पर 2021-22 की पहली तिमाही के लिए मोटर वाहन टैक्स माफ

 

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