Published - 10 Mar 2022 by Tractor Junction
राजस्थान में किसानों को वर्ष 2021-22 में हुए फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने विधानसभा में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल गिरदावरी प्रक्रिया की जानी है इसके बाद परिणाम आने पर किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जाएगा।
दअसल 3 मार्च को राजस्थान की विधानसभा में प्रदेश में माह दिसंबर, 2019 से जनवरी, 2022 तक तेज सर्दी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, मावठ व पाला पड़ने से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की जानकारी मांगी गई। राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की फसलों के नुकसान के लिए वर्ष 2021-22 की गिरदावरी प्रकियाधीन है इसका परिणाम आते ही प्रभावित किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार के जयपुर में पदस्थापित अधिकारी कृषि विभाग को मौसम की जानकारी भेजते हैं। साथ ही उन्होंने वर्ष 2020-21 एवं 2021 में रबी एवं खरीफ सीजन में क्रमश: ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश एवं बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान एवं किसानों को दिए गए भुगतान की जानकारी उन्होंने पटल पर रखी।
श्री मेघवाल ने बताया कि कृषकों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबी पाये जाने पर किसानों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोम्र्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। विधायक सतीश पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में दिसंबर, 2019 से जनवरी 2022 की अवधि में रबी फसल वर्ष 2019-20, जायद फसल वर्ष 2020, खरीफ फसल वर्ष 2020, रबी फसल 2020-21, खरीफ फसल वर्ष 2021 तथा रबी फसल 2021-22 में अब तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे तथा खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से हुए फसल खराबे के क्षेत्र की जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि किसानों को फसलों के नुकसान के लिए वर्ष 2021-22 की गिरदावरी प्रकियाधीन है इसका परिणाम आते ही प्रभावित किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2021 पिछले वर्ष के दौरान अधिक बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि एवं कीट रोगों से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। जिसकी भरपाई राज्य सरकारों की ओर से गिरदावरी कर किसानों की फसलों को हुए नुकसान के आधार पर की जाती है। कई किसानों को अभी तक पिछले रबी एवं खरीफ सीजन में हुई फसल नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है।
वर्ष 2020-21 में कितने किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया गया उनकी जिलेवार जानकारी दी गई जो इस प्रकार से हैं-
बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिले जहां फसल खऱाबे का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत या इससे अधिक उन जिलों के किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया। इसकी जानकारी इस प्रकार से है-
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।