प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर 55 प्रतिशत अनुदान

Share Product Published - 12 Aug 2021 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :  ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर 55 प्रतिशत अनुदान

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई योजनाओं का चलाई जा रही है। इनके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारें किसानों को अपने-अपने स्तर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। किसानों के सिंचाई साधनों की महत्वता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की हुई है। इसका एक घटक सूक्ष्म सिंचाई पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) है। इसके तहत किसानों को सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि सब्सिडी दी जाती हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा यह सिंचाई यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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सिंचाई यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा अधिक मांग के चलते राज्य के 34 जिलों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों के विरूद्ध राज्य के सभी वर्ग के किसान आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के तहत योजना के तहत ड्रिप सिस्टम, मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर सेट, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 


सिंचाई यंत्रों पर अनुदान हेतु कहां और कैसे करें आवेदन

राज्य के सभी वर्गों के किसान जिलेवार जारी लक्ष्य के अनुसार 12 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। दिए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन ही किए जा सकते हैं। उपरोक्त दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखें सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम  https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। 


सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी।


सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

सिंचाई साधनों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु इसके लिए आवेदन करने से पूर्व किसान भाइयों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वे इस प्रकार से हैं- 

  • आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी 
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए) 
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल 
  • मोबाइल नंबर ओ.टी.पी हेतु

 

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