ड्रिप स्प्रिंकलर पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी, लक्ष्य जारी, अभी करें आवेदन

Share Product Published - 07 Jul 2021 by Tractor Junction

ड्रिप स्प्रिंकलर पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी, लक्ष्य जारी, अभी करें आवेदन

जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

खेती में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना सिंचाई के खेती की कल्पना भी करना मुश्किल है। परंतु पारंपरिक सिंचाई पद्धति से पानी की बर्बादी और दोहन दोनों अधिक होता है। इससे सिंचाई में काफी पानी खर्च हो जाता है और यही कारण है कि हर जगह जल स्तर काफी नीचे जाता जा रहा है। हालात ये हो गए है कि कई राज्यों में तो अधिक पानी वाली फसल धान और गन्ने की फसल की जगह किसानों को अन्य फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जल के अधिक दोहन को रोका जा सके। वहीं देश में सिंचाई का रकवा बढ़ाने एवं भूमिगत जल का दोहन कम करने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है जिसका एक घटक है सूक्ष्म सिंचाई पर ड्राप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर दिए जाते हैं। हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश , भोपाल द्वारा  वर्ष 2021-2022 के लिए  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई  योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (ड्रीप और स्प्रिंकलर) के लक्ष्य जारी किए गए हैं। लक्ष्य के अनुसार किसान सब्सिडी पर ड्रीप और स्प्रिंकलर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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इन जिलों के लिए जारी किए गए हैं लक्ष्य

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान पर ड्रिप स्प्रिंकलर हेतु जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिलों को उनकी उपलब्धि एवं मांग के आधार पर अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं। कुल 8 जिलों के लिए 3944 हेक्टेयर के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं, जिनमें बुरहानपुर, खरगोन, अनूपपुर, रायसेन, देवास,दमोह, खंडवा और आगर-मालवा जिले शामिल हैं। सर्वाधिक लक्ष्य 1260 हेक्टेयर के लिए खंडवा जिले को मिला है। वहीं सबसे कम 276 हेक्टेयर बुरहानपुर जिले को मिला है। यह अतिरिक्त आबंटन ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए जारी किया गया है। इन जिलों के सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। 


स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम पर दी जाने वाली सब्सिडी

  • स्प्रिंकलर सेट -लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। 
  • अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
  • ड्रिप सिस्टम-लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
  • अन्य कृषक-समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।


किसान अनुदान हेतु कब कर सकेगें आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के लिए कृषक 7 जुलाई दोपहर 12 बजे से 18 जुलाई तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 19  जुलाई 2021 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 12 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। लॉटरी में चयनित किसान आगे की प्रक्रिया में भाग लेकर ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान प्राप्त कर सकेगें। 


आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी से होगा

कोविड -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया  आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कृषक कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।  आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा।  इस ओटीपी के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है। 


सिंचाई यंत्र सब्सिडी हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी 
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए) 
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल 
  • मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी हेतु 


स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें

किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए उद्यानिकी विभाग के पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर अथवा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल dbt.mpdage.org पर आवेदन कर सकते हैं। किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

 

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