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कर्ज माफी योजना : किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण होगा माफ

Published - 13 Jan 2022

जानें, क्या है कर्ज माफी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

सरकार की ओर से किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कई राज्यों में किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड सरकार भी राज्य के किसानों के कर्ज माफ कर रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बहुत राहत मिलेगी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की जानकारी दे रहे है ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकें।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1228.85 करोड़ की ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऋण माफी योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अब तक 3,38,237 किसानों ने ऋण माफी के लिए प्रज्ञा केंद्रों में ई केवाइसी किया है। इस आधार पर कुल कुल 3,08,492 किसानों के लिए 1228.85 करोड़ रुपए की ऋण माफी की प्रकिया पूरी की जा चुकी है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत झारखंड सरकार एक रुपए के भुगतान पर 50 हजार रुपए तक की ऋण माफी दे रही है।

अब तक कितने किसानों को मिला ऋण माफी योजना का लाभ

बता दें कि ऋण माफी योजना के तहत 3 लाख 34 हजार किसानों की ऋण माफी की जा चुकी है और अभी तक 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के कुल 9 लाख 2 हजार 63 किसानों का लोन माफ किया जाएगा।

एक रुपए में माफ किया जाएगा 50 हजार रुपए ऋण

झारखंड सरकार ने एक रुपए में 50 हजार रुपए तक की ऋण माफी योजना का लाभ दे रही है। सरकार का कहना है कि राज्य के किसानों के लिए यह योजना बेहद की मददगार साबित होगी। सरकार का कहना है इसके तहत किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था रहेगी कि किसान बिचौलियों के चक्कर में नहीं फसेंगे। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए एक रुपए का भुगतान करना होगा। तब उन्हें 50 हजार रुपए तक की ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा।

एक परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा ऋण माफी का लाभ

झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही ऋण माफी योजना के तहत एक परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर किसी को इससे संबंधित शिकायत होती है तो इसके निवारण कि व्यवस्था इसके तहत दी जा रही है। राज्य के किसान सेवा केंद्रों पर जाकर अपने आधार कार्ड नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर की मदद से अपना ऋण माफी से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। ऋण विवरण सही पाए जाने के बाद किसान बॉयोमेट्रिक पद्धति से ऋण माफी के लिए अपनी सहमति देने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ एक रुपए के भुगतान की पावती पाने के बाद रिफरेंस नंबर के आधार पर ऋण माफी की स्थिति जांचने की सुविधा होगी।

ऋण माफी योजना का क्या है उद्देश्य (Debt Waiver Scheme)

ऋण माफी योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पवधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं-
•    फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
•    नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
•    कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
•    कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

ऋण माफी योजना की प्रमुख विशेषताएं

•    झारखंड राज्य सरकार की ऋण माफी योजना से 9 लाख से ज्यादा मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे। 
•    31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
•    31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार रुपए तक के बकाया राशि माफ की जाएगी।
•    योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जाएगी।
•    ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदन तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम संपर्क होगा।
•    आवेदन के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।
•    आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गई है।
•    कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध होगी।
•    डीबीटी के माध्यम से बकाया ऋण अदायगी की जा सकेगी। 
•    ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

ऋण माफी के लिए किसानों के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें

झारखंड सरकार की ऋण माफी योजना में पात्रता और शर्तों का निर्धारण भी किया गया है जो इस प्रकार से है-

झारखंड की ऋण माफी योजना के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रैयत किसान वह हैं जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। जबकि गैर रैयत वे किसान हैं जो अन्य रैयत किसानों की भूमि पर खेती करते हैं।
ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए किसान झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 

  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना जरूरी है।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य योजना का पात्र होगा।
  • किसान के पास मान्य राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदन किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक किसान अल्पवधि फसल ऋण धारक होने चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋण धारक के परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

इन्हें नहीं मिलेगा ऋण माफी योजना का लाभ (Debt Relief Scheme)

निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

  • राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य / राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष या मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं मानें जाएंगे। 
  • केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई/राज्य सरकारके मंत्रालय/पीएसई एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ/ग्रुप डी के कर्मी को छोडक़र) पात्र नहीं होंगे।
  • सभी सुपर न्यूटिटेड / सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे अधिक है (मल्टीटाकिंग स्टाफ/ग्रुप फोर्थ/गु्रप डी के कर्मी को छोडक़र) वे पात्र नहीं मानें जाएंगे। 
  • गत निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। 
  • इसके अलावा सभी निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 

ऋण माफी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Kisan Karj Mafi Yojana)

ऋण माफी योजना के लिए राज्य के किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर वहां से फॉर्म लेना होगा। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे बैंक में जमा कराना होगा। केवाईसी होने के बाद पात्र किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। 

ऋण माफ योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऋण माफी योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से है-
•    आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड 
•    किसान के भूमि से जुड़े  दस्तावेज
•    आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
•    आवेदक का पहचान पत्र 
•    आवेदक किसान की बैंक अकाउंट की पासबुक
•    आवेदक किसान का मोबाइल नंबर
•    आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज फोटो  

ऋण माफी योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

ऋण माफी योजना झारखंड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने जिले की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अधिकारिक https://jkrmy.jharkhand.gov.in/default?lb=en वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।

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