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फसली ऋण : शून्य ब्याज दर पर मिलेगा ऋण, लाखों किसानों को होगा फायदा

Published - 27 May 2021

खरीफ सीजन में किसानों को 5300 करोड़ के फसली ऋण देने का लक्ष्य

देश के कई राज्यों में इस रबी फसल की खरीद चल रही है। वहीं दूसरी खरीफ फसल सीजन के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खरीफ सीजन के लिए किसानों को खाद, बीज सहित अन्य कृषि कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को रुपया उधार लेना पड़ता है। स्थानीय साहूकार से उधार रुपया लेने पर ब्याज देना पड़ता है जो काफी अधिक होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए सरकार की ओर से किसानों को फसली ऋण प्रदान किए जाते हैं जो शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध होते हैं जिनसे किसानों को फसलोत्पादन में काफी मदद मिलती है। यह ऋण किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराएं जाते हैं। कई राज्य सरकारें किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण सहाकरी समितियों से किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाती है। इसी क्रम में इस वर्ष खरीफ सीजन के  लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 5300 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा है। 

 

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पिछले वर्ष 12 लाख से अधिक किसानों को दिया गया था फसली ऋण

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसानों को वर्ष 2021-22 के लिए 53,000 करोड़ रुपए देने जा रही है। इसमें खरीफ मौसम में 95 हजार से अधिक किसानों को 344 करोड़ रुपए का फसली ऋण प्राप्त हो चुका है। बता दें कि पिछले वर्ष 12 लाख से अधिक किसानों को फसली ऋण दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को खरीफ सीजन में 47,00 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा था। जिसके मुकाबले 12 लाख 65 हजार से अधिक किसानों को 4,704 करोड़ 64 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया गया था। 


उर्वरकों व बीज की उपलब्धता के लिए भंडारण की व्यवस्था

राज्य में उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए पर्याप्त भंडारण किया है। खरीफ सीजन के लिए राज्य सरकार ने 7 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का भंडारण किया है। अभी तक राज्य के किसानों के द्वारा खरीफ सीजन के लिए 32 हजार 631 टन का उठाव कर लिया गया है। इसी के साथ राज्य में गुणवत्ता पूर्ण बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बीजों का भंडारण सहकारिता समितियों में किया है। राज्य सरकार ने धान के बीज राज्य के विभिन्न समितियों में 3,13,836 क्विंटल बीज रखा है। इसके साथ ही अन्य खरीफ फसलों का बीज भी 21 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है। इस बीज का वितरण किसानों को उनकी डिमांड के आधार पर किया जा रहा है। 


राजस्थान में भी खरीफ सीजन के लिए किसानों को मिलेगा फसली ऋण

राजस्थान में राज्य के सहकारी बैंक 1 अप्रैल से ही किसानों को फसली ऋण दे रही है 7 अभी तक 3.17 लाख किसानों को 971.88 करोड़ रुपए की फसली ऋण दिया जा चुका है। खरीफ मौसम के लिए किसानों को 31 अगस्त तक फसली ऋण दिया जाएगा। इस वर्ष 3 लाख नये किसानों को सहकारिता विभाग से जोड़ा गया है, जिससे नये किसानों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण दिया जाएगा।


तीन लाख नये किसानों को फसली ऋण देने का फैसला

मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर राजस्थान राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 लाख ऐसे किसानों को ऋण देने का फैसला लिया है जिन्होंने पिछले वर्ष या उससे पूर्व में किन्ही कारणों से सहकारी बैंकों से ऋण नहीं ले पाए थे। जिससे नये किसानों भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण प्राप्त होगा जाएगा। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने निर्देश दिए है कि नए किसानों को फसली ऋण वितरण में सहकारी बैंक तत्परता दिखाए। जिससे वर्ष 2021-22 में 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण का वितरण किया जा सके। 


200 करोड़ का दीर्घकालीन कृषि ऋण होगा वितरित

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि खरीफ 2021 में 3.17 लाख किसानों को 971.88 करोड़ रूपए का फसली ऋण वितरित हुआ है। इसमें गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में एसएलडीबी द्वारा 200 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण वितरण हेतु सुनियोजित योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करें। 


5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को बढ़ाया जाएगा

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण लेने में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समय पर किसानों का बीमा करने हेतु प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को लिखा जाएगा ताकि किसानों को इस कोरोना महामारी में योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अवधिपार किसानों को भी फसली ऋण का वितरण किया जाए। इस हेतु बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए ताकि किसान हित में निर्णय लिया जा सके। 


इस वर्ष का अल्पकालीन ऋण 30 जून तक करा सकते हैं जमा

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने 31 अप्रैल के आदेश में बताया था कि राज्य के किसान जो सहकारिता विभाग से खरीफ 2020 में अल्पकालीन ऋण प्राप्त किये थे तथा तय अवधि 31 मार्च तक में ऋण जमा नहीं किए हैं वह अब 30 जून 2021 तक ऋण जमा कर सकते हैं। इससे 30 जून तक अल्पकालीन ऋण जमा करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत का ब्याज लगेगा।

 

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