Published - 27 Mar 2021
किसानों को कई कृषि कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता होती है। किसानों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। इसकी समय पर अदायगी करने पर किसानों को ब्याज दर में छूट का लाभ दिया जाता है। इसके विपरित यदि किसान समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे अधिक ब्याज चुकाना होता है। मध्यप्रदेश राज्य में भी किसानों को सरकार की ओर से कम ब्याज दर खरीफ फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था। जिसकी अदायगी किसानों को 28 मार्च तक करनी थी। लेकिन राज्य में इस बार खरीफ की फसल सोयाबीन को मौसम से काफी नुकसान हुआ था जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को समयावधि में छूट देते हुए खरीफ फसल के लिए लिए गए ऋण की अंतिम तिथि एक माह आगे बढ़ा दिया है। अब किसान इस 30 अप्रैल 2021 तक अपने ऋण का भुगतान कर सकेंगे जिससे उन्हें ब्याज में छूट का लाभ मिल सकेगा।
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मध्यप्रदेश के किसानों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगडऩे एवं रबी फसलों की खरीदी अभी तक प्रारंभ न होने के कारण किसान 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। इससे किसानों को 1 माह तक ऋण अदायगी का मोहलत मिल गई है। जिससे किसानों अब 30 अप्रैल तक ऋण जमा करते हैं तो उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राष्ट्रीय व निजी बैंकों की ओर से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों के द्वारा समय पर ऋण जमा करने पर किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है जिससे किसानों को सिर्फ 4 प्रतिशत का ही ब्याज देना होता है। वहीं मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंक से शून्य प्रतिशत ब्याज पर खरीफ तथा रबी फसल के लिए ऋण दिया जाता है। यह ऋण समय पर अदायगी कर देने पर किसानों से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है।
किसानों द्वारा सहकारी बैंक से लिए गए ऋण को समय पर नहीं चुकाने पर किसानों को भारी ब्याज चुकाना होता है। समय पर किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7 प्रतिशत तथा 28 मार्च 2021 के बाद ऋण जमा करने पर किसानों से 13 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। अत: जिन किसान भाइयों ने अभी तक ऋण जमा नहीं किया है वह 30 अप्रैल से पहले ऋण जमा करके शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं।
छोटी अवधि के लिए लिया गया लोन अल्पकालीन फसली ऋण कहलाता हैं। फसल ऋण को अल्पावधि ऋण भी कहा जाता हैं। इस तरह से किसान जरूरत पढऩे पर जैसे जुताई, बुवाई, निराई, प्रत्यारोपण, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि से खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए छोटी अवधि का लोन लेता है। इन्हें ही अल्पावधि ऋण या अल्पकालीन फसली ऋण कहा जाता हैं।
फसली ऋण लेने के लिए किसान आनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को जिस बैंक से ऋण लेना है उसकी शाखा में जाकर बैंक अधिकारी से मिलना होगा और बताना होगा कि आप फसली ऋण लेना चाहते हैं। बैंक अधिकारी आपको एक फॉर्म देगा और पूरी प्रक्रिया समझाएगा। इसके बाद आप फार्म को सावधानीपूर्वक अच्छे से पढ़ें और इसमें मांगी गई सूचना सही-सही भरकर बैंक में जमा करा दें। यदि आपका बैंक से लोन स्वीकार हो जाता है तो आपको बैंक की ओर से मैसेज भेज दिया जाता है। इसके अलावा किसान फसली ऋण लेने के लिए आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता हैं। इसके लिए आप अपने बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उसकी बेवसाइट पर जाकर लोन के लिए आवेदन करना होगा।
फसली ऋण लेने के लिए किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड जरूरी है तभी आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले सस्ता ऋण मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपका खाता पीएम किसान योजना से जुड़ा होना चाहिए। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को ही क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसान को आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए केसीसी बनवाने के लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड और और आवेदन करने वाले की फोटो की आवश्यकता होती है। साथ ही एक शपथ पत्र देना होता है जिसमें यह बताना होता है कि आपने किसी दूसरे बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है।
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