मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना : पशुओं के आवास के लिए मिलेगी 90% तक सब्सिडी

Share Product Published - 29 Apr 2022 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना : पशुओं के आवास के लिए मिलेगी 90% तक सब्सिडी

जानें, क्या है पशुधन विकास योजना और इससे कैसे करना होगा आवेदन 

सरकार की ओर से किसानों और पशुपालकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे किसानों को लाभ हो रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना जो झारखंड सरकार की ओर से राज्य के पशुपालक किसानों के लिए चलाई जा रही है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है। इस योजना के माध्यम से गांव में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि झारखंड राज्य में अधिकांश किसान खेती के साथ पशु भी पालते हैं जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेंड, मुर्गी, बतख, सुअर आदि। इन पशुओं का पालन करके किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने ऐसे ही किसानों के हितार्थ ये योजना संचालित की है। इस योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा तभी इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 

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क्या है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana)

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इसके तहत ऐसे किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाती है जो खेती के साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है ताकि खेती में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई पशुपालन से हो सकें। इस योजना के तहत पशु आवास के लिए शेड बनाकर दिए जाएंगे जिसका खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। पशुधन विकास योजना को मनरेगा योजना से भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में कितनी मिलती है सब्सिडी

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग है। इस योजना के तहत किसानों को पशुओं के लिए आवास यानि शेड बनाकर दिया जाएगा। इस योजना में आवेदक को 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसमें विधवा और विकलांग को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं एपीएल, बीपीएल, एसएसजी, एससी तथा एसटी श्रेणी के आवेदकों को 50 प्रतिशत की अनुदान दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लिए पात्रता और शर्तें

  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित कई हैं, जो इस प्रकार से हैं- 
  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ राज्य के स्थाई निवासी को प्रदान किया जाएगा। 
  • आवेदक के पास सभी प्रकार के पशुपालन की जरुरी वस्तुएं पहले से होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले का जाति प्रमाण-पत्र
  • राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम होना जरूरी
  • विधवा प्रमाण-पत्र (लागू होने की स्थिति में)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
  • बैंक खाता वितरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में कैसे करें आवेदन

यदि आप झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी किसान कार्यालय में जाना होगा। वहां से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा। अब आवेदन फार्म को सही-सही भरना होगा। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज जो आपसे मांगे जाएं उन्हें फॉर्म के साथ अटैच करना है। अब इस भरे हुए फॉर्म को  पशुपालन विभाग के कार्यालय जमा करा देना है। 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

यदि आप झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते है तो जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं। 


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