मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : बेटी के जन्म पर मिलेगी 25 हजार की आर्थिक सहायता

Share Product Published - 09 Apr 2022 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : बेटी के जन्म पर मिलेगी 25 हजार की आर्थिक सहायता

महिला कल्याण विभाग ने 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल किया प्रस्ताव, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब बेटी के जन्म पर परिवार को 25 हजार की राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना में बेटी के जन्म पर 15 हजार की राशि दी जाती थी। बता दें कि योगी सरकार ने अपने चुनावी संकल्प घोषणा पत्र में इस योजना की राशि को बढ़ाने की बात कही थी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो बीजेपी अपना ये वादा पूरा कर रही है। बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये सहायता राशि बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक छह चरणों में दी जाती है।

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कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव

जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो इस वादे को पूरा किया जाएगा। जैसा कि अब राज्य में एक बार फिर बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाल ली है और चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। महिला कल्याण विभाग द्वारा इसे 100 दिनों की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना का प्रस्ताव विभाग की ओर से कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही भेजा जाएगा।

महिला कल्याण विभाग जुटा वादे को पूरा करने की तैयारी में

जैसा कि यूपी में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में है और वे अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बढ़ी हुई राशि की घोषणा को अपने 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल कर लिया है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ  साथ ही निराश्रित महिला पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की पेंशन की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी।

अब बेटियों को मिलेगी 25 हजार रुपए की सहायता

यूपी सरकार की योगी सरकार की ओर से राज्य की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म से लेकर उसके विवाह तक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार छह श्रेणियों में 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक बालिकाओं को राशि प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में इस तरह मिलती है सहायता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 6 श्रेणियों में सहायता प्रदान की जाती है। जो इस प्रकार से है-

  • प्रथम श्रेणी -    इस श्रेणी में जिन कन्याओं का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो, इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • द्वितीय श्रेणी - इस श्रेणी में उन बालिकाओं को शामिल किया जाएगा जिनका एक वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले नहीं हुआ हो।
  • तृतीय श्रेणी -  तृतीय श्रेणी में वे बालिकाएं शामिल होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।
  • चतुर्थ श्रेणी -    चतुर्थ श्रेणी में वह बालिकाएं शामिल होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
  • पंचम श्रेणी -    पंचम श्रेणी में वह बालिकाएं शामिल होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो।
  • षष्टम श्रेणी -  षष्टम श्रेणी में वे बालिकाए शामिल होंगी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक -डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कब-कब मिलती है सहायता राशि

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो इस प्रकार से है-

  • पहली किश्त कन्या के जन्म के समय दी जाती है।
  • दूसरी किश्त कन्या के टीकाकरण के लिए दी जाती है।
  • कक्षा 6 मे प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए की राशि कन्या के खाते में प्रदान की जाती है।
  • कक्षा 8 मे प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है।
  • हाईस्कूल (10वीं कक्षा) पास करने पर 7,000 रुपए दिए जाते हैं।
  • इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) की परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपए बालिका के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
  • लडक़ी जब 21 साल की आयु पूर्ण कर लेती है तो उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें

मुख्यंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है। यदि आप इस योजना की पात्रता और शर्तों को पूरा करते है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना की पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तरप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो बेटियों को ही दिया जाएगा।
  • योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवार की कुल आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते है। इस स्थिति में एक परिवार की तीन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, दो जुड़वा बेटियां और एक एकल बेटी।
  • इसके अलावा यदि कोई परिवार अनाथ बच्चियों को गोद लेता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते है। इसी के साथ परिवार की दो और लड़कियों भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकती है। इस प्रकार उस परिवार में 4 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कैसे करें आवेदन

यदि आप इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आवेदन फॉर्म कन्या सुमंगला पोर्टल / खंड विकास अधिकारी /एडीएम / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते है।
  • आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म खंड विकास अधिकारी /एसडीएम/ जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ये आधिकारी सभी आवेदक जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु अग्रसारित करेंगे।
  • विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदनों को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद लॉगिन से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके बाद ऑफलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन फॉर्म के संबंध में आगे की कार्यवाही ऑनलाइन ही होगी।
  • डाक द्वारा भजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • इसके अलावा यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नागरिक सेवा पोर्टल https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php पर आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन के लिए के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
  • बेटी का पासपोर्ट-साइज फोटो
  • आवेदन करने वाले अभिभावक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • अभिभावक का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का बैंक अकाउंट का विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
  • यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण-पत्र
  • अभिभावक का पहचान-पत्र
  • अभिभावक का स्थाई निवास का पता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाई https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर जाकर लें सकते हैं। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भी अधिकारियों से इस योजना की जानकारी ली जा सकती है।  

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